दिल्ली की सभी जेलों में ई-कियोस्क लगाए गए हैं ताकि कैदियों को उनके मामले का विवरण और कैद की अवधि पता चल सके: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

Update: 2021-08-11 06:22 GMT

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि दिल्ली की सभी जेलों में कैदियों के लिए उनके कोर्ट केस की स्थिति और उनकी कैद की अवधि सहित उनके मामले का विवरण जानने के लिए ई-कियोस्क लगाए गए हैं।

यह ई-जेल/कोर्ट मॉड्यूल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है और न्यायालय भी इसका उपयोग कर सकता है।

सीजेआई एनवी रमाना की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक आपराधिक अपील पर विचार करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को कैदियों के लिए एक पोर्टल के निर्माण की संभावना के बारे में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही साथ ही उनके वकील का भी, जिसका उपयोग उनके बारे में उनके द्वारा झेली गई कैद की अवधि का विवरण प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

इस सबमिशन को रिकॉर्ड करते हुए कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए चार सप्ताह के बाद मामला पोस्ट किया।

अदालत अपनी पत्नी की हत्या के लिए धारा 302 और 498ए के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक अपील पर विचार कर रही थी।

रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का हवाला देते हुए पीठ ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

एक अन्य मामले में सीजेआई ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जमानत के आदेशों को सीधे जेलों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने के बारे में सोच रहा है ताकि जेल अधिकारी आदेश की प्रमाणित प्रति का इंतजार कर रहे कैदियों की रिहाई में देरी न करें।

सीजेआई ने कहा था,

"हम तकनीक के उपयोग के समय में हैं। हम फास्टर: इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तेज और सुरक्षित ट्रांसमिशन नामक एक योजना पर विचार कर रहे हैं। यह बिना प्रतीक्षा किए सभी आदेशों को संबंधित जेल अधिकारियों को संप्रेषित करने के लिए है।"

केस: मुकेश कुमार बनाम राज्य; 2012 का सीआरए 1343

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