चुनावी बॉन्ड योजना मामले की सुनवाई में देरी के सवाल पर रंंजन गोगोई ने कहा, मुझे यह मुद्दा याद नहीं

Update: 2020-03-22 10:41 GMT

राज्यसभा सांसद और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने चुनावी बॉन्ड योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती के मामले की सुनवाई में देरी के बारे में सवाल पर कहा कि उन्हें यह मुद्दा याद नहीं है।

उन्होंने टाइम्स नाउ की नविका कुमार को दिए साक्षात्कार में बताया कि "चुनावी बांड मुद्दा मुझे याद नहीं है।"

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की 2017-18 की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार सत्ताधारी पार्टी को चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त धन का सबसे बड़ा हिस्सा मिला।

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2017-18 में 1,000 करोड़ से अधिक की कमाई की है और चुनाव आयोग को प्रस्तुत अपने वार्षिक रिटर्न के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में राजनीतिक चंदे का अधिकतम लाभ उठाने के लिए वो तैयार है।

12 अप्रैल 2019 को राजनीतिक दलों को चंदे की चुनावी बॉन्ड योजना में दखल न देने की केंद्र सरकार की दलीलों को दरकिनार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम निर्देश पारित किया था जिसमें सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया गया कि वे 15 मई तक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त योगदान का पूरा ब्योरा चुनाव आयोग को दें।

हालांकि पीठ ने बॉन्ड पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा था कि चुनावी बॉन्ड और उनकी पारदर्शिता की कमी एक "वजनदार" मुद्दा है और इसके लिए गहन सुनवाई की आवश्यकता है।

पीठ ने कहा था कि इसकी विस्तृत सुनवाई की तारीख तय की जाएगी, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। पीठ ने वित्त मंत्रालय को उसके हालिया नोटिफिकेशन को संशोधित करने को कहा था जिसमें जनवरी में 10 दिनों के और अप्रैल में 10 दिनों के अतिरिक्त चुनावी बॉन्ड की खरीद की अनुमति दी गई थी।

तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिकाओं पर निर्णय देने से इनकार करने के संबंध में कई आलोचना हो रही है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड ने बेहिसाब धन के चैनलाइजेशन के माध्यम से सत्तारूढ़ दल को भारी अवैध लाभ पहुंचाया है।

2017 में वित्त अधिनियम 2017 के प्रावधानों को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की गईं, जिन्होंने गुमनाम चुनावी बॉन्ड का मार्ग प्रशस्त किया। वित्त अधिनियम 2017 ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, कंपनी अधिनियम, आयकर अधिनियम, लोक अधिनियम का प्रतिनिधित्व और विदेशी बंधनों के लिए विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम में संशोधन पेश किए।

नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे ने ने कहा था कि इस मामले को जनवरी में उठाया जाएगा। 20 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबडे की पीठ ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था । पीठ ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और तब से सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

भारत निर्वाचन आयोग ने पहले ही बांड की गुमनाम प्रकृति के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए मामले में जवाबी हलफनामा दायर किया है। ईसीआई ने इसे "प्रतिगामी कदम बताया है, जहां तक ​​दान की पारदर्शिता का संबंध है" और इसे वापस लेने का आह्वान किया।

2017 के संशोधन द्वारा पीपल्स एक्ट 1951 (आरपीए) की धारा 29 सी में किए गए संशोधन के अनुसार, राजनीतिक दलों को चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त दान की ईसीआई को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

ईसीआई ने कहा कि यदि योगदान की रिपोर्ट नहीं की जाती है, तो यह पता लगाना संभव नहीं होगा कि क्या राजनीतिक दलों ने सरकारी कंपनियों और विदेशी स्रोतों से दान लिया है, जो कि आरपीए की धारा 29 बी के तहत निषिद्ध है। 

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