'मेरा कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है': अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

Update: 2022-09-07 06:44 GMT

भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को बताया कि उनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है।

एजी ने यह बयान तब दिया जब दिल्ली-एलजी विवाद पर 5 जजों की पीठ सुनवाई कर रही थी।

जब जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई की तारीख 11 अक्टूबर तय की, तो एजी ने कहा,

"थोड़ी सी समस्या है। मेरा कार्यकाल केवल 30 सितंबर तक है।"

जस्टिस चंद्रचूड़ ने एजी को हल्के ढंग से कहा,

"आप अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की शक्तियों का अनुमान नहीं लगा सकते हैं।"

आगे कहा कि अदालत को विशेष शक्तियों का प्रयोग करके मामले में उनकी सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हल्की-फुल्की टिप्पणी के साथ बातचीत में शामिल हुए,

"मैं इसके लिए याचिकाकर्ता हो सकता हूं।"

29 जून को केंद्र सरकार ने एजी वेणुगोपाल का कार्यकाल तीन महीने और बढ़ा दिया था। ऐसी खबरें थीं कि वेणुगोपाल ने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए सरकार से उनके कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाने का अनुरोध किया था, और सरकार ने उनसे तीन और महीनों के लिए पद पर बने रहने का अनुरोध किया था।

एक संवैधानिक कानून विशेषज्ञ के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित, वेणुगोपाल को 1 जुलाई, 2017 को तत्कालीन एजी मुकुल रोहतगी के इस्तीफे के बाद तीन साल के कार्यकाल के लिए एजी नियुक्त किया गया था। उनका 2020 और 2021 में एक-एक साल का विस्तार किया गया था।

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