नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के खिलाफ बंगाल की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

Update: 2024-06-22 05:02 GMT

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तीन आपराधिक कानून विधेयकों - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय  साक्ष्य अधिनियम के क्रियान्वयन को स्थगित करने की मांग की, जो 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं।

अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने संसद के नए सत्र में तीनों विधेयकों पर नए सिरे से विचार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संसद के दोनों सदनों के 146 सदस्यों के निलंबन विवाद के बीच 20 दिसंबर को संसद द्वारा विधेयकों को 'अधिनायकवादी तरीके' से पारित किया गया।

उन्होंने लिखा,

“उस दिन, लोकसभा के लगभग सौ सदस्यों को निलंबित किया गया और दोनों सदनों के कुल 146 सांसदों को संसद से बाहर निकाल दिया गया। लोकतंत्र के उस अंधेरे दौर में विधेयकों को अधिनायकवादी तरीके से पारित किया गया। मामले की अब समीक्षा होनी चाहिए। वास्तव में मैं अब आपके माननीय कार्यालय से आग्रह करती हूं कि कम से कम कार्यान्वयन की तिथि को स्थगित करने पर विचार करें। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार विधेयकों को पारित करना नैतिक है; बहस से सामूहिक इच्छा का समावेश सुनिश्चित होगा।

मुख्यमंत्री बनर्जी ने जोर देकर कहा कि चूंकि विधेयकों को बिना पर्याप्त विचार-विमर्श के जल्दबाजी में पारित किया गया, इसलिए यह आवश्यक है कि विधेयकों की समीक्षा की जाए। जल्दबाजी में पारित किए गए नए कानूनों के बारे में सार्वजनिक डोमेन में व्यक्त की गई व्यापक आपत्तियों को देखते हुए इन प्रयासों की नई संसदीय समीक्षा लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगी और विधायी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगी। सभी नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा उचित समीक्षा विभिन्न समूहों के विचारों को शामिल करने और नागरिकों की सामूहिक इच्छा को मजबूत करने में योगदान देने के लिए आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रस्तावित सुधारों की गहन जांच करने, विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने का अवसर मिलेगा कि कानून नागरिकों की सामूहिक इच्छा और आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। इस तरह के नए संसदीय निरीक्षण/अधिदेश से विधायी प्रक्रिया में जनता का विश्वास मजबूत होगा और कानूनी सुधारों की वैधता बढ़ेगी।

विधेयकों को लागू करने से पहले होमवर्क करना व्यावहारिक है; चुनौतियों और प्रारंभिक उपायों पर विचार करें

स्थगन की मांग करने के व्यावहारिक तर्क पर मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि कानूनों को लागू करने से पहले कानून प्रवर्तन कर्मियों और न्यायिक अधिकारियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करने के लिए गहन मूल्यांकन करना और उपाय तैयार करना अनिवार्य है।

उन्होंने आगे लिखा,

"व्यावहारिक रूप से स्थगन का अनुरोध चुनौतियों और सुचारू संक्रमण के लिए आवश्यक प्रारंभिक कार्य के व्यावहारिक मूल्यांकन से उपजा है, विशेष रूप से कानून प्रवर्तन कर्मियों और न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के संबंध में। किसी भी दूरगामी कानूनी बदलाव के लिए प्रभावी प्रवर्तन और प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए पहले से सावधानीपूर्वक जमीनी कार्य की आवश्यकता होती है। हमारे पास इस तरह के होमवर्क को टालने का कोई कारण नहीं है।"

मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि कैसे केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा नए विधेयकों पर हाल ही में आयोजित सम्मेलन में राज्य सरकार की भागीदारी को बाहर रखा गया, जबकि कानून और व्यवस्था राज्य सूची का हिस्सा थी।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा,

"गौरतलब है कि हाल ही में भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 16 जून 2024 को इस विषय पर कोलकाता में सम्मेलन आयोजित किया। भारत सरकार ने इस कार्यक्रम के आयोजन में राज्य सरकार को शामिल नहीं किया। यह अत्यधिक आपत्तिजनक है तथा इसे राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए था, क्योंकि कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय है।"

हाल ही में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्पष्ट किया कि ये कानून 1 जुलाई से ही लागू हो जाएंगे।

गौरतलब है कि हाल ही में सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने भी तीनों आपराधिक विधेयकों के प्रवर्तन के संबंध में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को अपनी चिंताएं बताई थीं। 

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