'फसल बीमा किसी व्यावसायिक पॉलिसी की तरह नहीं ' : सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनी को फसल के नुकसान के लिए भरपाई करने के निर्देश की पुष्टि की

Update: 2022-09-07 05:06 GMT

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट ने सोमवार, 5 सितंबर 2022 को, बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के 3,57,287 किसानों को फसल कटाई के बाद भारी वर्षा के कारण खरीफ सीजन 2020 में सोयाबीन की फसल के लिए हुए नुकसान की भरपाई करने का निर्देश दिया गया था।

बजाज आलियांज की ओर से सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा ने संबोधित करते हुए कहा कि स्थानीय घटनाओं के विपरीत राष्ट्रीय आपदा राहत के लिए अलग-अलग नीतियां हैं और कंपनी "प्रतिकूल रूप से प्रभावित" होगी क्योंकि वे उन किसानों को भी मुआवजे की पेशकश कर रहे हैं जिन्होंने पॉलिसी दस्तावेज के अनुसार 72 घंटे की अवधि में दावे दायर नहीं किए थे।

पीठ ने कहा-

"यह एक मानवीय समस्या है न कि एक सामान्य व्यावसायिक पॉलिसी। आप इसे एक व्यावसायिक पॉलिसी के रूप में मान रहे हैं।"

तदनुसार, अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि राज्य उस फैसले के हिस्से को चुनौती देने की योजना बना रहा है जिसने सरकार को किसानों को बीमा भुगतान का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार ठहराया, अगर कंपनी ऐसा करने में सक्षम नहीं है।

अदालत ने टिप्पणी की कि-

"जलवायु परिवर्तन के साथ इस तरह की घटनाएं बढ़ने जा रही हैं। यदि आप किसानों को नीति से बाहर करना जारी रखते हैं तो क्या होगा? दावेदार गरीब किसान हैं जिनके पास 72 घंटों के भीतर दावा दर्ज करने के लिए साधन नहीं हो सकता है ... किसानों के लिए फसल बीमा बहुत अलग प्रकृति का है और यह किसान और उसके परिवार के अस्तित्व को प्रभावित करता है।"

इसके साथ ही कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

सीजेआई ललित ने आदेश सुनाते हुए कहा कि-

"श्री विवेक तन्खा, विद्वान सीनियर एडवोकेट, ने तत्काल विशेष अनुमति याचिका में प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से दायर जवाब में हलफनामे पर भरोसा किया है। उन्होंने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेशों के पैराग्राफ 75-80 पर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है , जो वर्तमान में चुनौती के अधीन है। मामले की संपूर्णता पर विचार करने के बाद, हमारे विचार में, हाईकोर्ट द्वारा निकाले गए निष्कर्ष संविधान के अनुच्छेद 136(1) के तहत हमारे अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करने का आह्वान करते हैं। इसलिए तत्काल विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जाती हैं।इस अदालत की रजिस्ट्री में जमा की गई 200 करोड़ रुपये की राशि, उस पर अर्जित ब्याज के साथ, अब जिला कोषागार में जमा की जाएगी और उस राशि से संवितरण फॉर्म के साथ-साथ कोई भी अतिरिक्त दावे जिला कलेक्टर की देखरेख में कड़ाई से कानून के अनुसार किए जाएंगे।"

बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश

आक्षेपित आदेश में, हाईकोर्ट ने कहा था कि यह विवाद में नहीं है कि भारत संघ ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना 2020 नामक एक योजना शुरू की थी जो तीन साल के लिए लागू थी; कि महाराष्ट्र राज्य उक्त योजना को लागू कर रहा था और उसने कृषि विभाग के माध्यम से 29 जून, 2020 को सरकारी प्रस्ताव जारी किया था। यह नोट किया गया कि उक्त योजना के खंड 7 में उक्त योजना के संरक्षित उद्देश्य के लिए प्रावधान किया गया है; कि खंड 7.5 फसल कटाई के बाद के नुकसान के लिए प्रदान करता है; कि उक्त योजना जिले में बड़ी संख्या में कृषकों के लिए लागू थी; कि राज्य सरकार ने बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए बीमा कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया था; और यह कि राज्य सरकार किसानों और बीमा कंपनी के बीच एक नोडल एजेंसी थी।

हाईकोर्ट ने आगे कहा कि बीमा कंपनी ने इस बात पर विवाद नहीं किया कि अक्टूबर 2020 के महीने में भारी बारिश के कारण खरीफ सीजन 2020 में सोयाबीन की फसल के लिए कटाई के बाद नुकसान हुआ था; हालांकि, बीमा कंपनी ने बड़ी संख्या में किसानों के दावों को मंज़ूरी दे दी है, हालांकि घटना के 72 घंटों के बाद किए गए, इन याचिकाकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में किसानों के दावों का भुगतान इस आधार पर नहीं किया गया कि उनके द्वारा 72 घंटे के भीतर कोई सूचना या शिकायत नहीं की गई थी और इस प्रकार वे उक्त योजना के तहत इस तरह के लाभ के हकदार नहीं थे; कि बीमा कंपनी ने यह भी विवाद नहीं किया है कि प्रासंगिक अवधि के दौरान इतनी भारी वर्षा के कारण, किसानों की फोन लाइनें प्रभावित हुईं और 72 घंटे की अवधि के भीतर बीमा कंपनी को सूचित करना संभव नहीं था, और यह कि भारी बारिश कई दिनों तक जारी रही।

हाईकोर्ट ने कहा था,

"बीमा कंपनी ने अवैध रूप से और मनमाने ढंग से काम किया है। बीमा कंपनी ने पहले ही राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार या अन्यथा किसी भी वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाए बिना समान रूप से स्थित किसानों को बड़ी संख्या में भुगतान किया है। याचिकाकर्ताओं में से दो ने उस्मानाबाद जिले के किसानों की बड़ी संख्या में हुई भारी क्षति और आघात को देखते हुए जनहित याचिका दायर की है। इस स्थिति में वैकल्पिक उपाय एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय नहीं होगा। हमारे विचार में, याचिकाकर्ताओं ने दावा की गई राहत के लिए मामला बनाया है। "

केस : मैसर्स बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम ज्ञानराज और अन्य। एसएलपी (सी) 10391/2022

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