COVID-19: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कैदियों की अंतरिम जमानत की समयावधि बढ़ाई
सु्प्रीम कोर्ट ने बुधवार को छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 5500 कैदियों को अस्थायी राहत देते हुए उन कैदियों के लिए आत्मसमर्पण करने का समय बढ़ा दिया है, जिन्हें COVID-19 महामारी के दौरान उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सिफारिश के अनुसार अंतरिम जमानत या पैरोल पर रिहा किया गया था।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आत्मसमर्पण की समय सीमा को 31 दिसंबर, 2020 से आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। इससे परेशान होकर एक कैदी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।
30 दिसंबर को जस्टिस इंदिरा बनर्जी और अनिरुद्ध बोस की एक अवकाश पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसके तहत कैदियों के आत्मसमर्पण करने की समयसीमा को 6 जनवरी तक बढ़ा दिया।
आदेश में कहा गया है:
"विशेष अनुमति याचिका को मंजूरी दी जाती है।
जारी किए गए नोटिस, उपयुक्त पीठ के समक्ष 05.01.2021 को वापस पेश किए जाए।
आत्मसमर्पण करने का समय 06.01.2021 तक या इस न्यायालय के अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है।"
23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट द्वारा "जेलों में COVID-19 वायरस संक्रमण" मामले में दिए गए निर्देशों के बाद हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया गया था।
30 सितंबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन 5500 कैदियों को एचपीसी की सिफारिशों के अनुसार अंतरिम जमानत/पैरोल दी गई थी, उन्हें 1 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करना चाहिए। हालांकि COVID-19 के बढ़ते ग्राफ का हवाला देते हुए कैदियों के एक समूह ने आत्मसमर्पण करने के लिए समय को बढ़ाने की मांग की।
उच्च न्यायालय ने 1 दिसंबर को पाया कि अंतरिम जमानत या पैरोल का और विस्तार को बढ़ाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि अदालतों ने फिजिकल सुनवाई शुरू कर दी है। इसलिए हाईकोर्ट ने माना कि पक्षकार उचित कार्यवाही के माध्यम से उचित न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं ताकि समर्पण करने के लिए समय बढ़ाया जा सके। हालांकि, अदालत ने कैदियों को संबंधित अदालतों के समक्ष इस तरह के आवेदन दायर करने में सक्षम बनाने के लिए एक महीने का "समय" प्रदान किया।
मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन और न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिमा साहू की एक एचसी डिवीजन बेंच ने कहा,
"हमें आज से 'एक महीने' की एक और अवधि तक समय देने के अलावा अंतरिम आदेश के विस्तार को जारी रखना आवश्यक नहीं लगता है, ताकि संबंधित सभी पक्षों को उचित तरीके से उचित न्यायालय / फोरम स्थानांतरित करने की सुविधा मिल सके कार्यवाही।"
इसका मतलब यह था कि 31 दिसंबर तक कैदियों को आत्मसमर्पण करना होगा, जब तक कि उनकी जमानत / पैरोल व्यक्तिगत मामलों में संबंधित अदालतों द्वारा विस्तारित न हो।
हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा 31 दिसंबर से पहले आत्मसमर्पण करने का समय बढ़ाने से इनकार करने के खिलाफ एक एसएलपी दायर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ता को हाईकोर्एट से संपर्क करने के लिए कहा था।
याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए एक तत्काल आवेदन दायर किया। लेकिन 21 दिसंबर को, उचित पीठ के समक्ष आवेदन की तत्काल लिस्टिंग के लिए अनुरोध ठुकरा दिया गया था।
ऐसी परिस्थितियों में याचिकाकर्ता ने जे जायसवाल नाम के एक कैदी ने सुप्रीम कोर्ट में एक नयी एसएलपी याचिका दायर की।
यह तर्क दिया गया कि छत्तीसगढ़ की जेलों में 150% तक भीड़भाड़ थी और जेलों में बंद लोगों को जागरूक करने का प्रयास किए बिना, हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर तक रिहा कैदियों के आत्मसमर्पण का आदेश देते हुए "गलती" की है।
याचिका में कहा गया,
"इस बात की जानकारी होने के बावजूद कि जेलों में भीड़भाड़ उनकी क्षमता से अधिक है र किसी भी तरह की आमद से कैदियों की संख्या में अनियंत्रित बढ़ोतरी होगी। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने आगे बढ़कर पैरोल और अंतरिम जमानत की मांग खारिज कर दी। "
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जेलों में हाईकोर्ट का आदेश "अभूतपूर्व COVID-19 संकट" पैदा करेगा।
"तथ्य के रूप में, यह विश्वास करना कठिन है कि जब देश में कुछ COVID-19 मामले थे, माननीय उच्च न्यायालय ने कैदियों को पैरोल / बेल देने के लिए इच्छुक था, लेकिन वर्तमान में 10 मिलियन से अधिक हैं प्रत्येक दिन गुजरने के साथ COVID-19 के मामले और स्थिति बदतर होती जा रही है, एचपीसी और माननीय उच्च न्यायालय ने कैदियों को बेल और पैरोल का विस्तार देने से इनकार कर दिया है।"
याचिका में कहा गया है,
"प्रत्येक दिन गुजरने के साथ COVID-19 की स्थिति खराब हो गई है और जेलों की स्थिति और स्वच्छता सुविधाएं किसी से छिपी नहीं हैं, इसलिए COVID-19 की स्थिति के साथ-साथ जेलों का अतिरेक जेल को अन्य स्थानों की तुलना में अधिक कमजोर बनाता है। वास्तव में, जेलों को COVID-19 सुपर स्प्रेड का एक उपरिकेंद्र बन सकता है। इस प्रकार, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर विचार किया जाना चाहिए।"
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. कॉलिन कंसल, एडवोकेट अंकिता विल्सन, हरिनी रघुपति और सत्या मित्र (एओआर) द्वारा सहायता प्राप्त की गई।
अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा COVID-19 के कारण रिहा किए गए कैदियों के लिए अंतरिम जमानत / पैरोल के विस्तार से इनकार करते हुए इसी तरह के एक निर्देश पर रोक लगा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली के HPC ने 1 दिसंबर को जमानत अवधि 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था, जिसमें कहा गया कि 'जब COVID-19 मामले बढ़ रहे हैं तो कैदियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहना एक खतरनाक प्रस्ताव है।"
इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी, 2021 तक रोक को बढ़ा दिया।
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