COVID 19 : दिल्ली में 31 मार्च तक धारा 144 लागू, मेट्रो ट्रेन बंद

Update: 2020-03-22 12:18 GMT

COVID 19 महामारी के मद्देनजर, दिल्ली के पुलिस आयुक्त द्वारा 22 मार्च की मध्यरात्रि से 31 मार्च की मध्यरात्रि तक दिल्ली में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी।

कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली मेट्रो को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है।

आदेश के अनुसार :

प्रदर्शनों, जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों आदि के लिए किसी भी प्रकार की सभा निषिद्ध है।

किसी भी सामाजिक / सांस्कृतिक / राजनीतिक / धार्मिक / शिक्षाविदों / खेल / संगोष्ठी / सम्मेलन का आयोजन निषिद्ध है।

साप्ताहिक बाजारों (सब्जियों, फलों और आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर), संगीत, प्रदर्शनियों आदि का संगठन निषिद्ध है।

* विभिन्न निजी टूर ऑपरेटरों द्वारा संचालित निर्देशित पर्यटन निषिद्ध हैं।

COVID-19 की किसी भी व्यक्ति में पुष्टि होने पर वह पुष्टि, रोकथाम / उपचार के लिए उपाय करेगा। वह व्यक्ति निगरानी कर्मियों के निर्देशों का पालन करने या सहायता प्रदान करने के लिए सहयोग करेगा।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।

भारत सरकार ने आज विभिन्न राज्यों के 75 जिलों में लॉक डाउन का निर्देश दिया, जहां COVID 19 मामले सामने आए हैं। 


Tags:    

Similar News