COVID-19 : लॉकडाउन के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अत्यंत आवश्यक मामलों की सुनवाई वैकल्पिक एप से भी जारी रहेगी
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा गया है कि शीर्ष अदालत देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अत्यंत आवश्यक मामलों की सुनवाई जारी रखेगी। सर्कुलर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के तरीकों स्पष्ट किया गया है। इससे पूर्व अधिसूचना में मार्च 23,2020 को जारी किया गया था।
सर्कुलर में कहा गया है,
"भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस संबंध में अगले आदेशों तक, अति अत्यावश्यकता वाले मामलों की सुनवाई और कार्य जारी रखेगा।"
नीचे दी गईं स्टेप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई को प्रभावी बनाया जा सकता है।
1) एओआर / पार्टी ई-फाइलिंग के माध्यम से पहले याचिका या मिसलेनियस एपलिकेशन दाखिल करेंगे।
2) Vidyo एप में अप्रत्याशित लिंक असुविधा को कम करने के लिए ये तरीके अपनाए जा सकते हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग : व्यक्तिगत रूप से AOR / पक्षकार को वैकल्पिक वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के विवरण का उल्लेख करने की अनुमति है, जिसमें व्हाट्सएप, स्काइप या फेसटाइम के माध्यम से सुनवाई की जा सकती है। इस संबंध में विवरण, आवेदन में ही उल्लेख किया जाएग।
3) एओआर / पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक सुविधा के माध्यम से सुनवाई में भाग लेने के विकल्प का उपयोग करें।
शीर्ष अदालत ने "असाधारण परिस्थितियों" में " सभी से सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की।