गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं में भेद किए बिना सभी सामान के परिवहन की अनुमति है।

'आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं' पर केंद्र के पहले के दिशानिर्देशों के संबंध में, गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि;

आवश्यक और गैर-आवश्यक के भेद के बिना सभी वस्तुओं के परिवहन की अनुमति दी गई है।

किराने के सामान में हैंड वॉश, साबुन, कीटाणुनाशक, बॉडी वॉश, शैंपू, फ्लोर क्लीनर, डिटर्जेंट और टिशू पेपर, टूथपेस्ट / ओरल केयर,

सैनिटरी पैड और डायपर, बैटरी सेल, चार्जर आदि जैसे स्वच्छता उत्पाद शामिल हैं।

दूध संग्रह और वितरण की पूरी आपूर्ति जिसमें इसकी पैकेजिंग सामग्री भी शामिल है;

प्रिंट मीडिया के तहत समाचार पत्र वितरण आपूर्ति की भी अनुमति है। 




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