संविधान जजों की पवित्र पुस्तक : सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने विदाई समारोह में कहा 

Update: 2020-05-06 13:18 GMT

बुधवार को अपने विदाई भाषण में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि संविधान जजों की पवित्र पुस्तक है।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित विदाई समारोह के दौरान जस्टिस गुप्ता ने कहा 

"जब एक न्यायाधीश अदालत में बैठता है, तो हमें अपनी धार्मिक मान्यताओं को भूलना होगा और केवल इस संविधान के आधार पर मामले तय करने होंगे जो हमारी बाईबल, हमारी गीता, हमारे कुरान, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब और अन्य ग्रंथ हैं।"

किसी जज को विदाई देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में आयोजित यह पहला वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग समारोह है।

जस्टिस गुप्ता ने बार के "मानवीय" होने की आवश्यकता के बारे में भी बताया, 

"एक अच्छा वकील बनने के लिए, आपको पहले एक अच्छा इंसान बनना होगा। आपको सभी की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना होगा।" 

उन्होंने कहा, 

"जब आप एक मानवीय न्यायपालिका की उम्मीद करते हैं, तो बार को भी मानवीय होना चाहिए। आप अपने मुव्वकिलों आसमान छूते शुल्क नहीं ले सकते हैं।"

जस्टिस गुप्ता ने कहा, 

"मुझे यह कहते हुए खेद है, पिछले एक महीने में दायर की गई कुछ रिट याचिकाएं इतनी खराब तरीके से तैयार की गई हैं और नीतियों को बदलना चाहिए। इसलिए, वकीलों से मेरा अनुरोध है कि वे बंदूक न उठाए और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले इस पर विचार करें। " 

उन्होंने कहा,

"संस्थान की अखंडता को किसी भी परिस्थिति में दांव पर नहीं लगाया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि मेरे भाई न्यायाधीशों के अधीन, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को अदालत से जो चाहिए वह मिल जाए।" 

जस्टिस गुप्ता ने अपने भाषण में अपने पिता को याद किया, जिनका निधन तब हुआ था जब जस्टिस गुप्ता केवल 13 वर्ष के थे।

उन्होंने संदेश दिया कि यह उनके पिता थे जिन्होंने उनमें पढ़ने की आदत को विकसित किया था और एक वकील के लिए अच्छी तरह से पढ़ने के महत्व को समझाया था कि एक वकील हर विषय के बारे में पता होना चाहिए।

"आज, जैसा कि मैंने 42 साल बाद पेशे को खत्म किया है लेकिन मैंने इसके हर एक पल का आनंद लिया है। हालांकि मैं अदालत से रिश्ता खत्म कर रहा हूं, लेकिन बार के साथ मेरा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा।"

न्यायमूर्ति गुप्ता ने अपनी पत्नी पूनम को धन्यवाद देते हुए अपने भाषण का समापन किया। उन्होंने कहा, 

"वह मेरे लिए सफलता का एक स्तंभ रही हैं। मैं उनके द्वारा मेरे बाल कटाने के लिए धन्यवाद देता हूं ताकि मैं आज अच्छा दिखूं।"

जस्टिस दीपक गुप्ता ने 17 फरवरी, 2017 को सुप्रीम कोर्ट के जज का पद ग्रहण किया था। 

भारत के अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि न्यायमूर्ति गुप्ता को उनके "सामाजिक न्याय निर्णयों" के लिए याद किया जाएगा।

अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा, 

"आपने अच्छे व्यावसायिक निर्णय दिए हैं, लेकिन जो अचरज की बात है वह है आपकी मानवता और आपके सामाजिक न्याय निर्णय। आपने बाल हिरासत, किशोर, विधवाओं की स्थिति पर ध्यान दिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने वैवाहिक मामलों में पत्नी की आयु को 18 वर्ष से कम में लागू नहीं किया है। "

न्यायमूर्ति गुप्ता द्वारा लोकतंत्र में असंतोष के महत्व पर किए गए हाल के भाषण का उल्लेख करते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा

"यह एक सेवारत न्यायाधीश के लिए एक साहसिक बयान था।

"अहसमति पर, आप दृढ़ता से बाहर आने वाले पहले न्यायाधीश हैं और आपके विचार कि नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है, कभी नहीं भुलाया जाएगा।" 

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि

"न्यायपालिका के तीन स्तंभ, "अखंडता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता", न्यायमूर्ति गुप्ता द्वारा शानदार ढंग से प्रदर्शित किए गए थे।"

जस्टिस दीपक गुप्ता ने 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस की।

उन्हें अक्टूबर, 2004 में वहां न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वह दो बार उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने रहे। उन्होंने तीन साल तक हाईकोर्ट की ग्रीन बेंच का नेतृत्व किया। उन्होंने HP राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण  के कार्यकारी अध्यक्ष और न्यायिक अकादमी, शिमला में तीन साल से अधिक समय तक अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण की समिति का भी नेतृत्व किया।

मार्च 2013 में, उन्होंने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मई 2016 में, उनका तबादला कर दिया गया और उन्होंने छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें 17 फरवरी, 2017 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।

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