कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने यौन उत्पीड़न की शिकायत पर असम में एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

Update: 2023-05-08 07:07 GMT

भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बी वी ने एक निष्कासित पार्टी सदस्य द्वारा दर्ज की गई यौन उत्पीड़न की शिकायत पर असम में दर्ज एफआअईआर के संबंध में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष अपने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। कामत ने कहा, "असम में एक विपक्षी नेता को परेशान किया जा रहा है।" सीजेआई इस मामले को 15 मई को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए।

गुवाहाटी हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एफआईआर रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने श्रीनिवास द्वारा अग्रिम जमानत की मांग वाली एक अन्य याचिका को भी खारिज कर दिया था।

जस्टिस अजीत बोरठाकुर की एकल पीठ ने कहा कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि एफआईआर "राजनीति से प्रेरित" है और यह देखते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि जांच अभी प्रारंभिक अवस्था में है। याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने श्रीनिवास के वकील को यह सुझाव देने के लिए भी फटकार लगाई कि सेवानिवृत्ति के दहलीज़ पर खड़े न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों की उम्मीद में सरकार के पक्ष में आदेश पारित करेंगे।

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