[ मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति ] गुणक पद्धति को लागू करते समय जीवन और करियर में उन्नति की भावी संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जाए : सुप्रीम कोर्ट

Update: 2020-07-28 05:11 GMT

Supreme Court of India

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति में गुणक पद्धति को लागू करते समय, जीवन और करियर में उन्नति की भावी संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

2011 में, बस, जिसमें ई प्रिया यात्रा कर रही थीं, एक लॉरी से टकरा गई और उन्हें अपने शरीर की 31.1% अक्षमता का सामना करना पड़ा। उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ( MACT) ,मदुरै के समक्ष एक दावा याचिका दायर की।

MACT  ने कहा कि 31.1% की स्थायी अक्षमता पर विचार करना होगा और  कमाने की क्षमता के नुकसान की गणना के लिए गुणक विधि को लागू करना होगा। यह माना गया कि राज्य निगम 35,24,288  रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है वो भी 7.5% प्रति वर्ष के ब्याज के सहित, याचिका की तारीख से मुआवजा प्राप्ति की तारीख तक।

आंशिक रूप से निगम द्वारा दायर अपील की अनुमति देते हुए, उच्च न्यायालय ने मुआवजे को कम कर 25,00,000 रुपये कर दिया,  मुख्य रूप से इस आधार पर कि कमाई की शक्ति को जानने के लिए गुणक विधि को गलत तरीके से लागू किया गया है क्योंकि यह रिकॉर्ड पर नहीं आया था कि अपीलकर्ता को चोटों का सामना करने से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में उसकी कमाई क्षमता पर कैसे असर पड़ेगा।

इसलिए, प्रिया ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, यह दावा करते हुए कि वह MACT द्वारा प्रदान किए गए और उससे भी अधिक मुआवजे की वृद्धि की हकदार है।

अदालत ने उसके इस तर्क से सहमति जताई कि, 15- 25 वर्ष की आयु में, गुणक को अक्षमता की सीमा में  अक्षमता के फैक्टर के साथ '18' होना चाहिए।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा:

उक्त निर्णय के पैरा 42 में, संविधान पीठ ने सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और दूसरे  के मामले में तालिका में उल्लिखित गुणक पद्धति को प्रभावी ढंग से लागू करने की पुष्टि की।

15- 25 वर्ष की आयु में, गुणक को अक्षमता की सीमा में फैक्टरिंग के साथ '18' होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य निगम के लिए पेश वकील द्वारा पूर्वोक्त स्थिति वास्तव में विवादित नहीं है और इस प्रकार, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपीलकर्ता के मामले में लागू किए जाने वाले गुणक को '18' होना चाहिए न कि '17'।

अदालत ने यह भी कहा कि जगदीश बनाम मोहन में, यह देखा गया कि मुआवजे के अवार्ड में भविष्य की आय सहित नुकसान की भरपाई होनी चाहिए।

पीठ ने यह कहा:

"उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती निर्णय में संदीप खनूजा मामले (सुप्रा) पर जोर दिया गया है, यह बताते हुए कि गुणक विधि तार्किक रूप से ध्वनि और कानूनी रूप से अच्छी तरह से स्थापित की गई थी, ताकि दुर्घटना में

मृत्यु या स्थायी अक्षमता के परिणामस्वरूप आय की हानि को कम किया जा सके । "

संदीप खनूजा मामले (सुप्रा) के पैरा 12 में यह कहा गया है कि गुणक पद्धति को लागू करते समय, जीवन और करियर में उन्नति की भावी संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। "

अपील की अनुमति देते हुए, पीठ ने कहा कि प्रिया आवेदन की तिथि से 9% प्रति वर्ष की दर से सरल ब्याज के साथ भुगतान की तारीख तक 41,69,831 / - रुपये के मुआवजे की हकदार होगी।

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