सीआरपीसी के सेक्शन 406 के तहत चेक मामलों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि उसके पास सीआरपीसी की धारा 406 के तहत चेक मामलों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की शक्ति है।
जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा कि एनआई अधिनियम की धारा 142(1) में गैर-अस्थिर क्लॉज के बावजूद, सीआरपीसी की धारा 406 के तहत आपराधिक मामलों को ट्रांसफर करने की इस अदालत की शक्ति अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत अपराधों के संबंध में बरकरार है, अगर यह न्याय के उद्देश्य के लिए समीचीन पाया जाता है।
इस मामले में, छह में से चार मामले एक कंपनी द्वारा नई दिल्ली में द्वारका न्यायालयों के समक्ष दायर किए गए हैं और ऐसे दो मामले नागपुर, महाराष्ट्र के न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं। याचिकाकर्ताओं- अभियुक्तों ने दो मामलों को नागपुर कोर्ट से द्वारका कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
इस याचिका का विरोध करते हुए, शिकायतकर्ता-प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि एनआई अधिनियम की धारा 142(1) में गैर-अस्थिर क्लॉज सीआरपीसी की धारा 406 को ओवरराइड करेगी और ये कि अदालत के लिए उक्त शिकायत मामलों को ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं होगी।
कोर्ट ने दशरथ रूपसिंह राठौड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य [(2014) 9 SCC 129] पर भरोसा जताया। इसके विपरीत, 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत एक अपराध की कोशिश करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र अदालत में निहित है, जिसका क्षेत्राधिकार अदाकर्ता बैंक पर है, न कि शिकायतकर्ता के बैंक पर जहां वह चेक पेश किया था।
कोर्ट ने कहा,
"मूल धारा 142 में ही गैर-अस्थिर खंड है और धारा 142 (2) के साथ वर्ष 2015 में संशोधनों के माध्यम से पेश नहीं किया गया था। 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराधों में कौन सा संज्ञान लिया जाना है, सामान्य प्रक्रिया से प्रस्थान किया जाना चाहिए, क्योंकि उक्त अपराध के लिए अभियोजन पक्ष को स्थगित कर दिया गया है, भले ही चेक का अनादर होने पर अपराध पूरा हो गया हो और यह आवश्यक रूप से निर्धारित प्रक्रिया के संदर्भ में होना चाहिए। इसलिए, धारा 406 सीआरपीसी के तहत लंबित आपराधिक कार्यवाही को ट्रांसफर करने के लिए इस न्यायालय की शक्ति 1881 का अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराधों के संबंध में निरस्त नहीं होती है।"
इसके साथ ही पीठ ने ट्रांसफर याचिका की अनुमति दी।
केस
योगेश उपाध्याय बनाम अटलांटा लिमिटेड | 2023 लाइव लॉ (SC) 125 | ट्रांसफर पिटीशन (Crl) 526-527 OF 2022 | 21 फरवरी 2023 | जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजय कुमार