क्या सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट्स को प्रशासनिक पक्ष पर निर्देश जारी कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल द्वारा उठाए गए 'मुद्दे' पर विचार करने के लिए सहमत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल द्वारा उठाए गए इस 'मुद्दे' पर विचार करेगा।

Update: 2022-07-14 05:49 GMT

क्या सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट्स को प्रशासनिक पक्ष पर निर्देश जारी कर सकता है?

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि वह अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल द्वारा उठाए गए इस 'मुद्दे' पर विचार करेगा।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य में वाणिज्यिक विवादों से संबंधित मामलों को तय करने में देरी के संबंध में समस्या से निपटने के लिए कुछ निर्देश जारी किए थे।

पिछली सुनवाई के दौरान, अदालत ने विशेष बकाया समिति के गठन के अपने 28 अप्रैल के आदेश के अनुपालन में देरी पर नाराजगी व्यक्त की थी।

उसके जवाब में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक हलफनामा दायर किया और बताया कि यूपी राज्य में लगभग 40,000 निष्पादन याचिकाएं लंबित हैं। और अब निष्पादन याचिकाएं न्यायिक अधिकारियों के बीच वितरित की जाएंगी और एक न्यायिक अधिकारी के पास औसतन 47 ऐसे मामले होंगे। न्यायिक कार्य के अलावा, कि 01.05.2022 और 04.07.2022 के बीच, 9678 निष्पादन याचिकाओं और 1373 याचिकाओं को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत निपटाया गया है, और मामलों को अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों को स्थानांतरित कर दिया गया है। सिविल लॉ (यू.पी. संशोधन अधिनियम) 2019 की शर्तें और कार्य का वितरण मई, 2022 के महीने में ही हो गया है।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने हाईकोर्ट को एक और स्टेट्स रिपोर्ट और वाणिज्यिक विवादों से संबंधित मामलों के निपटान में प्रगति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

इस अवसर पर, अटॉर्नी जनरल ने क्षेत्राधिकार का मुद्दा उठाया। अदालत ने कहा,

"इस स्तर पर अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने बहुत जोरदार तर्क दिया है कि इस कोर्ट के पास हाईकोर्ट्स को प्रशासनिक पक्ष पर निर्देश जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हम याद दिला सकते हैं कि यह एक प्रतिकूल मुकदमा नहीं है। हाईकोर्ट को इसे प्रतिष्ठा या अहंकार के मुद्दे के रूप में नहीं लेना चाहिए। केवल उस मामले में जहां हाईकोर्ट अपना कर्तव्य और/या निगरानी/पर्यवेक्षण करने में विफल रहा है और यहां तक कि यह भी देखा जा सकता है कि इससे पहले इस कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। इसलिए, हाईकोर्ट द्वारा प्रशासनिक पक्ष पर कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए ताकि वाणिज्यिक मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो सके, इसलिए इस कोर्ट को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता थी।"

पीठ ने कहा कि एजी द्वारा उठाए गए बड़े मुद्दे से निपटा जाएगा। मामला 16 अगस्त 2022 को सूचीबद्ध किया गया।

केस टाइटल: मेसर्स चोपड़ा फैब्रिकेटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड एंड अन्य। एसएलपी (सी) 4654 ऑफ 2022

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