क्या डी वी एक्ट के तहत साझा घर में रहने वाली महिला के अधिकार को वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 23 के तहत बेदखली की शक्ति से हराया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Update: 2020-11-25 10:07 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विचार किया कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 17 के तहत साझा घर में रहने वाली महिला के अधिकार को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम , 2007 की धारा 23 के तहत बेदखली की शक्ति से हराया जा सकता है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ एक विवाहित हिंदू महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो ससुराल में रह रही थी और उसने उपायुक्त द्वारा उसके खिलाफ पारित निष्कासन के आदेश को चुनौती दी थी। विचाराधीन संपत्ति विवाह के तीन महीने बाद खरीदी गई थी, और यह दावा किया गया था कि शादी के समय याचिकाकर्ता के पिता द्वारा उसके पति को दिए गए धन में से आंशिक रूप से भुगतान किया जाएगा। इसके बाद, पति द्वारा याचिकाकर्ता के ससुर को भूखंड बेच दिया गया, जिसने घर के निर्माण के बाद , याचिकाकर्ता की सास को उपहार दे दिया। पति द्वारा अपने माता-पिता को प्रति माह 10,000 रुपये के भरण पोषण के भुगतान के लिए भी एक आदेश दिया गया।

मामले के तथ्य यह हैं कि पति ने याचिकाकर्ता को छोड़ दिया है और उसके साथ नहीं रह रहा है, और दूसरी बार शादी कर ली है, यहां तक ​​कि तलाक के लिए याचिका भी वापस भेज दी गई है। याचिकाकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि 2007 अधिनियम के तहत कार्यवाही याचिकाकर्ता के ससुराल और उसके पति द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर शुरू की गई है।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

"वरिष्ठ नागरिक अधिनियम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की बेबसी को रोकना है। लेकिन हम ऐसी स्थिति पैदा नहीं कर सकते हैं, जहां बहू को एक पाले में छोड़ दिया जाए ... इसमें कोई संदेह नहीं है कि वरिष्ठ नागरिक गंभीर दुर्व्यवहार के अधीन हैं, जैसा कि वैवाहिक संबंध में महिलाएं भी हैं। हमें स्पेक्ट्रम के दो छोरों को संतुलित करने की आवश्यकता है।"

न्यायाधीश ने जारी रखा,

"हां, उच्च न्यायालयों ने धारा 23 में निहित होने के नाते निष्कासन की शक्ति को बरकरार रखा है, लेकिन यह बेटों के माता-पिता को रखने से इनकार करने के मामले में है। वे तथ्य हमारे सामने नहीं आए हैं।"

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अचंभा व्यक्त किया,

"क्या 2007 के अधिनियम का भी इस मामले में उपयोग किया जा सकता है? भूमि बेटे के नाम पर खरीदी गई है, 4 साल बाद, यह सोचकर कि महिला परेशानी पैदा करेगी, बेटा इसे अपने पिता को बेचता है और तलाक के लिए दाखिल करता है, पिता अपनी पत्नी को उपहार देता है, और बहू के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता है; धारा 23 (2) में यह नहीं कहा गया है कि लेनदेन शून्य होगा लेकिन ये केवल भरण पोषण के अधिकार के प्रवर्तन की बात करता है। आपको बहू और पोते को बेदखल करने की शक्ति कहां मिलती है? क्या बहू को अधिनियम के तहत सारांश प्रक्रिया से बेदखल किया जा सकता है? "

जज ने कहा,

"भले ही हम आपके मामले (उत्तरदाताओं) को उच्चतम पर ले जाएं और उसे एक अतिक्रमणकर्ता के रूप में समझें, हम यहां एक वाणिज्यिक लेनदेन के मानदंडों को लागू नहीं कर सकते हैं! हम 15 अक्टूबर के इस अदालत के फैसले से अवगत हैं (जिसमें कहा गया है कि डीवी अधिनियम की धारा 19 के तहत साझा घर में निवास करने का अधिकार एक अपरिहार्य अधिकार नहीं है, खासकर जब बहू को वृद्ध ससुर और सास के खिलाफ पेश किया जाता है, और राहत देते समय दोनों डीवी अधिनियम की धारा 12 के तहत या किसी भी सिविस कार्यवाही में, अदालत को दोनों पक्षों के अधिकारों को संतुलित करना होगा) लेकिन यह एक गरीब महिला है जिसे उसके पति द्वारा छोड़ा गया है और अपने बच्चे को पालने के लिए संघर्ष कर रही है ! "

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने देखा,

"जब तक आपके पास एक बहू और पोते होते हैं, तब तक आप 60 की उम्र पार कर चुके होते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह की अनुमति देते हैं, तो क्या नतीजे होंगे? मुझे संदेह है कि धारा 23 में बेदखली की शक्ति निहित है?" 23 (1) में केवल यह कहा गया है कि स्थानांतरण शून्य हो जाएगा। आप इसे बढ़ा सकते हैं और एक सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन 23 (2) के तहत? यह कहता है कि भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार हस्तांतरी के खिलाफ लागू किया जा सकता है। क्या आपके द्वारा अपनी बहू के लिए एक स्थानांतरण किया गया था? ...,"

न्यायाधीश ने कहा,

"ए", एक वरिष्ठ नागरिक, अपनी संपत्ति को अपने बेटे या बेटी को स्थानांतरित करता है, जो भरण पोषण के पहले से मौजूद अधिकार के अधीन है, और अगर बेटा / बेटी उसका भरण पोषण नहीं करते हैं, तो स्थानांतरण शून्य हो जाएगा ... यहां, कुछ भी नहीं शून्य हुआ है।"

यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने अपने अधिकार का दावा करने के लिए डीवी अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की है और पति और ससुराल वालों को धारा 498 A, IPC (दहेज) के तहत बरी किया जा चुका है, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, "498A बहू का कोई भी दावा ना करने के लिए असंवेदनशील नहीं है। हम मुकदमेबाजी ना के लिए उसकी गलती नहीं निकाल सकते हैं! " न्यायमूर्ति बनर्जी ने यह भी कहा कि डीवी अधिनियम की धारा 26 के आधार पर, याचिकाकर्ता किसी भी स्तर पर अधिनियम के तहत राहत ले सकता है।

यह उत्तरदाताओं के वकील द्वारा तर्क दिया गया था,

"498 ए की कार्यवाही में, महिला ने खुद कहा कि वह केवल 30,000 रुपये, एक सोने की चेन और एक सोने की अंगूठी लाई थी ! यह गलत है कि संपत्ति दहेज से खरीदी गई थी!"

न्यायमूर्ति मल्होत्रा ​​ने टिप्पणी की,

"भारत में, हर कोई जानता है कि दहेज हमेशा नकद से नहीं होता है। आपने 1 लाख रुपये में प्लॉट खरीदा और चार साल बाद, उसी राशि में अपने पिता को संपत्ति बेच दी? और यह अजीब है कि बेटे को अपने पिता के संपत्ति हस्तांतरित करनी चाहिए?" यह आम तौर पर उल्टा होता है, ये माता-पिता हैं जो बच्चों को हस्तांतरित करते हैं।"

यह तर्क कि यह प्रतिवादी ससुर था, जिन्होंने अपने पेंशन फंड से घर के निर्माण की लागत को खर्च किया था, ने बेंच को अपने पक्ष में नहीं किया।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने आश्चर्य व्यक्त किया,

"अगर यह पति के नाम पर होता, तो वैवाहिक घर का संपूर्ण अधिकार स्थापित किया गया था। अब यह अपूर्ण है क्योंकि यह ससुर और सास की संपत्ति है। हस्तांतरण वैवाहिक विवादों की शुरुआत में पत्नी की दावेदारी को हराने के लिए था ? "

न्यायाधीश ने पूछा कि क्या लेनदेन की श्रृंखला के मद्देनज़र, 2007 अधिनियम के तहत भरण पोषण न्यायाधिकरण, जो एक सारांश प्रक्रिया में अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, पक्षकारों के ऐसे अधिकारों का फैसला कर सकता है।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा,

"यह एक दिलचस्प बिंदु है।"

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने पूछा,

पीठ ने प्रतिवादी-पति की भी खिंचाई की- "ट्रायल कोर्ट जो कहता है, इतने पर ही एक पिता की ज़िम्मेदारी खत्म नहीं होती। ट्रायल कोर्ट ने आपको अपनी बेटी को प्रति माह 3000 रुपये के भरण-पोषण का भुगतान करने को कहा है, लेकिन आज के समय में, आप इस राशि के साथ एक बच्चे को पाल सकते हैं? वह इंजीनियरिंग कर रही है, क्या आपके बच्चे का भरण पोषण आपके दायित्व का हिस्सा नहीं है? आप केवल 3000 रुपये का भुगतान करेंगे भले ही वह भूखी हो और कोई स्कूल ना हो, कोई कॉलेज नहीं हो ? उसे हवाओं के थपेड़ों में छोड़ देंगे ? " 

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