' रिश्वत देने वाला' भी ' अपराध की गतिविधि ' से संबंधित पार्टी, चल सकता है पीएमएलए के तहत मुकदमा : सुप्रीम कोर्ट

Update: 2022-11-01 12:49 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें एक 'रिश्वत देने वाले' के खिलाफ शुरू की गई पीएमएलए कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था।

सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा,

"रिश्वत देने के इरादे से पैसे सौंपने से, ऐसा व्यक्ति सहायता कर रहा होगा या जानबूझकर अपराध की आय से जुड़ी गतिविधि का एक पक्ष होगा। संबंधित व्यक्ति की ओर से इस तरह की सक्रिय भागीदारी के बिना, पैसा अपराध की आय का चरित्र नहीं माना जाएगा। पीएमएल अधिनियम की धारा 3 से प्रासंगिक अभिव्यक्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा निभाई गई भूमिका को कवर करने के लिए पर्याप्त व्यापक हैं।"

पद्मनाभन किशोर (ए 2) ने कथित तौर पर एक लोक सेवक को 50,00,000/- (रुपये पचास लाख मात्र) की राशि सौंपी। भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 12, 13(1)(डी) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पीएमएल एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत पद्मनाभन किशोर सहित आरोपियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। बाद में, मद्रास हाईकोर्ट ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और उनके खिलाफ पीएमएलए की कार्यवाही को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के अनुसार, जब तक यह पद्मनाभन किशोर (ए 2) के हाथों में था, तब तक 50,00,000/- रुपये की राशि को दागी धन के रूप में नहीं कहा जा सकता था क्योंकि यह सीबीआई का मामला नहीं था कि उसके पास एक आपराधिक गतिविधि के माध्यम से जुटाए गए 50,00,000/- रुपये थे। 50,00,000/- की राशि एक अपराध की आय तभी बन गई जब अन्दासु रविंदर (ए1) ने इसे रिश्वत के रूप में स्वीकार किया। इससे पहले कि अंदासु रविंदर (ए 1) 50,00,000/- रुपये की राशि को बेदाग धन के रूप में पेश कर पाता, सीबीआई ने हस्तक्षेप किया और 29.08.2011 को कार में से पैसे जब्त कर लिए।

अपील में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पीएमएलए के तहत निम्नलिखित परिभाषाओं को नोट किया:

1. पीएमएल अधिनियम में "अपराध की आय" की परिभाषा, अन्य बातों के साथ, किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त या हासिल की गई संपत्ति के अर्थ में है। धारा 7, 12 और 13 के तहत दंडनीय अपराध अनुसूचित अपराध हैं, जैसा कि पीएमएल अधिनियम की अनुसूची के भाग-ए के पैराग्राफ 8 से स्पष्ट है। इस प्रकार अनुसूची के भाग-ए के उक्त पैरा 8 में उल्लिखित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त कोई भी संपत्ति निश्चित रूप से "अपराध की आय" होगी।

2. धारा 3 में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि जो कोई भी जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में अपराध की आय से संबंधित किसी भी 8 प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है, जिसमें इसे छुपाना, कब्जा करना, अधिग्रहण या उपयोग करना शामिल है, धन-शोधन के अपराध का दोषी होगा।

पीठ ने उपरोक्त परिभाषाओं का हवाला देते हुए कहा कि पीएमएल एक्ट की धारा 3 से प्रासंगिक अभिव्यक्ति इस प्रकार तत्काल मामले में किसी व्यक्ति द्वारा निभाई गई भूमिका को कवर करने के लिए पर्याप्त है:

"यह सच है कि जब तक धन रिश्वत देने वाले के हाथ में है, और जब तक यह अपेक्षित इरादे से प्रभावित नहीं होता है और वास्तव में रिश्वत के रूप में सौंपा नहीं जाता है, यह निश्चित रूप से बेदाग धन होगा। यदि धन इस तरह के इरादे के बिना सौंपा गया है, यह मात्र सुपुर्दगी होगा। यदि इसके बाद लोक सेवक द्वारा इसे विनियोजित किया जाता है, तो ये दुरुपयोग या उसकी प्रजाति का होगा, लेकिन निश्चित रूप से रिश्वत का नहीं। इसलिए महत्वपूर्ण हिस्सा रिश्वत के रूप में राशि सौंपने का अपेक्षित इरादा है और आम तौर पर ऐसा इरादा आवश्यक रूप से पूर्ववर्ती होना चाहिए या राशि सौंपने से पहले होना चाहिए। इस प्रकार, राशि सौंपने से पहले अपेक्षित इरादा हमेशा मूल में होगा।

इस तरह के इरादे को राशि वास्तव में सौंपने से पहले अच्छी तरह से माना गया है, संबंधित व्यक्ति निश्चित रूप से "अपराध की आय" से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, रिश्वत देने के इरादे से पैसा, कब्जे या अधिग्रहण के पहलू शामिल हैं , ऐसा व्यक्ति सहायता करेगा या जानबूझकर अपराध की आय से जुड़ी गतिविधि का एक पक्ष होगा। संबंधित व्यक्ति की ओर से इस तरह की सक्रिय भागीदारी के बिना, पैसा अपराध की आय होने का चरित्र नहीं ग्रहण करेगा। इस प्रकार पीएमएल

एक्ट की धारा 3 से प्रासंगिक अभिव्यक्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा निभाई गई भूमिका को कवर करने के लिए पर्याप्त विस्तृत है।

यह देखते हुए कि पद्मनाभन किशोर प्रथम दृष्टया अपराध की आय से जुड़ी गतिविधि में शामिल था, पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और पीएमएलए की कार्यवाही को बहाल कर दिया।

मामले का विवरण

प्रवर्तन निदेशालय बनाम पद्मनाभन किशोर | 2022 लाइव लॉ (SC) 896 | एसएलपी (सीआरएल) नंबर 2668/ 2022 | 31 अक्टूबर 2022 | सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी

हेडनोट्स

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002; धारा 3 - हाईकोर्ट के खिलाफ अपील जिसमें 'रिश्वत देने वाले' के खिलाफ पीएमएलए की कार्यवाही को रद्द कर दिया - अनुमति दी - जब तक धन रिश्वत देने वाले के हाथ में है, और जब तक यह अपेक्षित इरादे से प्रभावित नहीं होता है और वास्तव में रिश्वत के रूप में सौंपा नहीं जाता है, यह निश्चित रूप से बेदाग धन होगा। यदि धन इस तरह के इरादे के बिना सौंपा गया है, यह मात्र सुपुर्दगी होगा। यदि इसके बाद लोक सेवक द्वारा इसे विनियोजित किया जाता है तो ये दुरुपयोग या उसकी प्रजाति का होगा, लेकिन निश्चित रूप से रिश्वत का नहीं, इसलिए महत्वपूर्ण हिस्सा रिश्वत के रूप में राशि सौंपने का अपेक्षित इरादा है और आम तौर पर ऐसा इरादा आवश्यक रूप से पूर्ववर्ती होना चाहिए या राशि सौंपने से पहले होना चाहिए।

इस प्रकार, राशि सौंपने से पहले अपेक्षित इरादा हमेशा मूल में होगा। इस तरह के इरादे को राशि वास्तव में सौंपने से पहले अच्छी तरह से माना गया है, संबंधित व्यक्ति निश्चित रूप से "अपराध की आय" से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, रिश्वत देने के इरादे से पैसा, कब्जे या अधिग्रहण के पहलू शामिल हैं , ऐसा व्यक्ति सहायता करेगा या जानबूझकर अपराध की आय से जुड़ी गतिविधि का एक पक्ष होगा। संबंधित व्यक्ति की ओर से इस तरह की सक्रिय भागीदारी के बिना, पैसा अपराध की आय होने का चरित्र नहीं ग्रहण करेगा। इस प्रकार पीएमएल एक्ट की धारा 3 से प्रासंगिक अभिव्यक्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा निभाई गई भूमिका को कवर करने के लिए पर्याप्त विस्तृत है।

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