राफेल और सबरीमाला मामलों में दायर समीक्षा याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट का फैसला गुरुवार को

Update: 2019-11-13 06:50 GMT

सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को राफेल और सबरीमाला मामलों में दायर समीक्षा याचिकाओं में निर्णय सुनाएगा।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस आरएफ नरीमन, एएम खानविलकर, डी वाई चंद्रचूड़ और इंदु मल्होत्रा की संविधान पीठ गुरुवार को सुबह 10.30 बजे सबरीमाला रिव्यू पेटिशन में फैसला सुनाएगी। मुख्य न्यायाधीश गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और केएम जोसेफ की तीन जजों की बेंच इसके बाद राफेल रिव्यू में फैसला सुनाएगी।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फरवरी में 28 सितंबर के फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिकाओं के एक समूह में आरक्षित निर्णय दिया, जिसने सभी आयु वर्ग की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार घोषित किया था।

फैसला रखा था सुरक्षित

मई 2019 में, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 14 दिसंबर के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका में फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसने फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल विमानों की खरीद के सौदे में कथित भ्रष्टाचार की जांच के आदेश देने से इनकार कर दिया था।

साथ ही अदालत ने भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका में आदेश सुरक्षित रख लिए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल प्रारंभिक आपत्तियों में 10 अप्रैल के फैसले में "चौकीदार चोर है" पाया था। गुरुवार को अवमानना याचिका पर भी आदेश सुनाए जाने की उम्मीद है।

समीक्षा के तहत हैं ये निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2018 को सबरीमाला मामले में फैसला सुनाया। 4: 1 बहुमत से, अदालत ने सभी आयु वर्ग की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी है, जिसमें कहा गया है कि 'भक्ति में लिंग भेदभाव नहीं किया जा सकता है।'

सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में, 2015 के राफेल सौदे की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके अनुसार वह सभी मामलों में निर्णय लेने, मूल्य निर्धारण और खरीद प्रक्रिया में एक क्लीन चिट थी।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ और जस्टिस एसके कौल और केएम जोसेफ अधिवक्ता एमएल शर्मा और विनीत ढांडा, एडवोकेट प्रशांत भूषण और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा और AAP सांसद संजय सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर फैसला सुना रहे थे। 

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