गैर इरादतन हत्या| धारा 308 आईपीसी के तहत सजा टिकने वाली नहीं है अगर आरोपी का मौत का इरादा या जानकारी ना हो: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2023-07-07 07:25 GMT

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बस कंडक्टर को दी गई धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत सजा को संशोधित कर दिया, क्योंकि उसने कथित तौर पर घंटी बजाई थी, जो ड्राइवर को वाहन शुरू करने का संकेत था, जिसके कारण पीड़ित गिर गया और घायल हो गया, साथ ही उसे आईपीसी की धारा 338 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत इस आधार पर दोषी ठहराया गया कि कंडक्टर ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने में लापरवाही बरती थी और उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके कृत्य से पीड़ित का मौत होने की संभावना है।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने कहा:

“यह कहना संभव नहीं है कि अपीलकर्ता को घंटी बजाते समय यह ज्ञान था कि उसके कृत्य से पीडब्लू 1 की मृत्यु होने की संभावना है। बस में बहुत भीड़ थी और क्लीनर फ़ुटबोर्ड के पास खड़ा था। इसलिए, आईपीसी की धारा 299 द्वारा अपेक्षित इरादे और ज्ञान के अभाव में, गैर इरादतन हत्या के प्रयास का अपराध नहीं बनाया गया। यह ऐसा मामला नहीं है जहां यदि अपीलकर्ता के कृत्य के परिणामस्वरूप पीडब्लू1 की मृत्यु होती, तो वह गैर इरादतन हत्या का दोषी होगा, हत्या की श्रेणी में नहीं।"

तथ्य

अपीलकर्ता (अभियुक्त संख्या 2) एक कंडक्टर था; आरोपी नं. 1 एक स्टेज कैरिज बस का ड्राइवर था और आरोपी नंबर 3 क्लीनर था था।

पीडब्लू1 (पीड़िता) अपनी छोटी बहन पीडब्लू7 के साथ अपने स्कूल जाने के लिए बस में चढ़ने के लिए कारीथंबू बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थी। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, बस के उक्त बस स्टॉप पर पहुंचने के बाद, पीडब्ल्यू 7 बस में चढ़ गया और उसके बाद दो अन्य लड़कियां भी सवार हुईं।

यह आरोप लगाया गया था कि जब पीडब्लू1 ने अपना एक पैर बस के फुटबोर्ड पर रखकर बस में चढ़ने की कोशिश की, तो आरोपी नंबर 3 ने उसे अपने हाथों से धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जबकि वह बस के फुटबोर्ड पर खड़ा था। पीडब्लू1 सड़क पर गिर गई और बस के बाएं पिछले पहिये के नीचे आ गई, जिसके कारण उसे गंभीर चोटें आईं, जिसमें उसकी हड्डी भी टूट गई।

अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप यह था कि पीडब्ल्यू 1 के बस में चढ़ने का इंतजार किए बिना, उसने घंटी बजाई जिसके परिणामस्वरूप आरोपी नंबर 1 ने बस चला दी।

सेशन कोर्ट ने आरोपी नंबर 1 ड्राइवर को बरी कर दिया, हालांकि, अदालत ने अपीलकर्ता और आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 308 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी संख्या 3 को दोषी ठहराया। उन्होंने दोनों को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आगे जुर्माने की राशि में से अपराध की पीड़िता को 7500/- रूपये देने का आदेश दिया गया।

अपीलार्थी एवं अभियुक्त नंबर 2 ने केरल हाईकोर्ट के समक्ष अपील दायर की। हाई कोर्ट ने आरोपी नंबर 3 को बरी कर दिया और आईपीसी की धारा 308 के तहत अपीलकर्ता की सजा की पुष्टि करते हुए उसे 50,000 रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश देकर सजा को एक साल कर दिया।

दलीलें

अपीलकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि सबूतों के आधार पर गैर इरादतन हत्या के प्रयास का अपराध साबित नहीं हुआ।

आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि उसने घंटी बजाई जो ड्राइवर को वाहन शुरू करने का संकेत था और आरोपी नंबर 1 ने बस शुरू की जिसके परिणामस्वरूप पीडब्ल्यू 1 गिर गई और उसे गंभीर चोटें आईं।

यह तर्क दिया गया कि चूंकि आरोपी नंबर 3 को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है, इसलिए अपीलकर्ता की सजा बरकरार नहीं रखी जा सकती।

दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश वकील ने बताया कि एक कंडक्टर के रूप में यह अपीलकर्ता का कर्तव्य था कि वह यह सुनिश्चित करे कि सभी यात्री बस स्टॉप पर सुरक्षित रूप से बस में चढ़ें और अपीलकर्ता का अगला कर्तव्य था कि वो दरवाजा बंद करे, बस की जांच करे और उसके बाद ड्राइवर को बस चलाने का संकेत देने के लिए घंटी बजाएं।

आगे प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता को पता था कि बस स्टॉप पर, कई छात्र अपने स्कूलों तक पहुंचने के लिए बस में चढ़ने का इंतजार कर रहे थे, इस प्रकार उसकी जानकारी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सावधानी बरते बिना घंटी बजाने के उसके कार्य से उस यात्री की मृत्यु हो सकती है जो बस में चढ़ने का प्रयास कर रहा था।

न्यायालय की टिप्पणी

अदालत ने कहा कि यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि अपीलकर्ता का पीडब्लू 1 की मौत का कारण बनने का कोई इरादा था या उसे ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा था जिससे उसकी मृत्यु होने की संभावना हो।

अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता ने जल्दबाजी और लापरवाही से काम किया क्योंकि उसने सावधान रहने का अपना कर्तव्य नहीं निभाया।

न्यायालय ने कहा:

“उस प्रासंगिक समय पर, बस में बहुत भीड़ थी। बस स्टॉप पर बहुत सारे यात्री इंतज़ार कर रहे थे। इसलिए, एक कंडक्टर के रूप में यात्रियों की देखभाल करना अपीलकर्ता का कर्तव्य था। इसलिए, घंटी बजाने और ड्राइवर को बस चलाने का संकेत देने से पहले, उसे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए था कि सभी यात्री सुरक्षित रूप से बस में चढ़ गए हैं या नहीं। इसका पता उसे आरोपी नंबर 3 क्लीनर से लग सकता था जो बस के दरवाजे के पास खड़ा था। हालांकि, उसने वह सावधानी और देखभाल नहीं बरती जो लेने का उनका दायित्व था।”

न्यायालय ने आगे कहा कि अपीलकर्ता यह जानता था संबंधित बस स्टॉप पर, बड़ी संख्या में छात्र अपने स्कूल पहुंचने के लिए बस लेने का इंतजार कर रहे थे और इसलिए, अपीलकर्ता को ड्राइवर को सिग्नल देने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि सभी यात्री ठीक से बस में चढ़ गए हैं या नहीं।

“हालांकि, उन्होंने यह सुनिश्चित नहीं किया कि यात्री बस में ठीक से चढ़े थे या नहीं। इसलिए, वह लापरवाही का दोषी है क्योंकि वह अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहा। वास्तव में, यह उसकी ओर से लापरवाही का कार्य था। तथ्य यह है कि अपीलकर्ता की ओर से लापरवाही के कारण मानव जीवन खतरे में पड़ गया। अदालत ने कहा, पीडब्ल्यू1 को गंभीर चोट पहुंची क्योंकि उसकी पेल्विस की हड्डी टूट गई थी।

इस प्रकार, अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता आईपीसी की धारा 338 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है और उसे 6 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।

हालांकि, अदालत ने अपीलकर्ता पर हाईकोर्ट द्वारा लगाए 50,000/- जुर्माने के अतिरिक्त 25000/- रूपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जो पीड़िता को दिये जायेंगे।

अदालत ने कहा,

“अपीलकर्ता को कुल 75,000 रुपये का भुगतान करना होगा, जिसमें से 50,000 रुपये की राशि पहले ही जमा की जा चुकी है। उक्त राशि में से, 45,000 रुपये की राशि पीड़ित - पीडब्लू1 को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। शेष 5,000 रुपये की राशि राज्य सरकार को जाएगी। अपीलकर्ता को आज से दो महीने की अवधि के भीतर ट्रायल कोर्ट में 25,000 रुपये की अतिरिक्त राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। उक्त राशि मुआवजे के रूप में पीडब्लू1 को भी भुगतान की जाएगी।"

केस : अब्दुल अंसार बनाम केरल राज्य

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (SC) 510

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