अनुच्छेद 370 : सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों का पीठ ही करेगी सुनवाई, बड़ी पीठ को संदर्भित करने से इनकार

Update: 2020-03-02 05:51 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को निरस्त करने के लिए 5 और 6 अगस्त को अनुच्छेद 370 के तहत जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी पीठ को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है।

पीठ ने कहा कि संविधान पीठ के दो पुराने फैसलों में कोेई विरोधाभासी टिप्पणी नहीं है और वर्तमान पीठ इस मामले की सुनवाई के लिए सक्षम है। हालांकि पीठ ने कोई तारीख सुनवाई के लिए तय नहीं की है।

जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस एस के कौल, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्य कांत की 5 जजों की पीठ ने 23 जनवरी को इस प्रारंभिक बिंदु पर आदेश सुरक्षित रखा था।

यह वरिष्ठ वकील दिनेश द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद किया गया कि प्रेम नाथ कौल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य [1959 AIR 949] और संपत प्रकाश बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य [1970 AIR 1118] के मामलों में 5-जजों की बेंच द्वारा दिए गए निर्णयों के बीच निर्णयों में विरोधाभाष है। पीठ ने सोमवार को कहा कि इन दोनों फैसलों के बीच कोई संघर्ष नहीं है।

मामले में अब तक की सुनवाई के 6 दिनों के दौरान, पीठ ने वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन, दिनेश द्विवेदी, गोपाल शंकरनारायणन, जेड ए शाह और संजय पारिख को सुना था।

Tags:    

Similar News