अनुच्छेद 14 वसीयत में लागू नहीं होता है; वसीयत की प्रमाणिकता बंटवारे के उचित और न्यायसंगत होने पर आधारित नहीं होती: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2022-03-31 05:12 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वसीयत में प्राकृतिक वारिसों में से किसी एक को वसीयत से बाहर करना अपने आप में यह मानने का आधार नहीं हो सकता कि वहां परिस्थितियां संदिग्ध हैं।

जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने टिप्पणी की,

"वसीयत के निष्पादन की वास्तविकता की सराहना करने के मामले में, न्यायालय के पास यह देखने के लिए कोई जगह नहीं है कि क्या वसीयतकर्ता द्वारा किया गया बंटवारा उसके सभी बच्चों के लिए उचित और न्यायसंगत था। अदालत एक वसीयत की तैयारी में अनुच्छेद 14 को लागू नहीं करता है।"

इस मामले में, दो अंतिम वसीयत और वसीयतनामे के संबंध में जिला न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को दी गई प्रोबेट, एक पिता द्वारा और दूसरी मां द्वारा, मद्रास हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई थी। हाईकोर्ट के अनुसार, संदिग्ध परिस्थितियों में से एक, वसीयत से बेटी का पूर्ण बहिष्कार था और जिस तारीख को बेटी को कुछ राशि का भुगतान किया गया था, वसीयत में उसका उल्लेख करने में विफलता,वह महत्वपूर्ण है।

इस संबंध में, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा:

"जब प्रतिवादियों का मामला यह भी नहीं था कि वसीयतकर्ता स्वस्थ और निपटाने की स्थिति में नहीं थे, तो हाईकोर्ट ने अपीलकर्ताओं को उनके द्वारा पीड़ित बीमारियों की प्रकृति का खुलासा नहीं करने के लिए दोषी पाया। इनमें से एक प्राकृतिक उत्तराधिकारी का वसीयत से बहिष्करण अपने आप में यह मानने का आधार नहीं हो सकता कि परिस्थितियां संदिग्ध हैं। एक्ज़िबिट P1 में दिए गए कारण यह दिखाने के लिए आश्वस्त करने से अधिक हैं कि बेटी का बहिष्करण बहुत स्वाभाविक तरीके से हुआ है। यदि एक्ज़िबिट P1 (वसीयत) मां के हस्ताक्षर वाले कोरे कागजों पर गढ़ी गई होती, तो पिता के लिए अपनी वसीयत (एक्ज़िबिट P 2) में मां द्वारा वसीयत के निष्पादन के बारे में उल्लेख करने का कोई अवसर नहीं होता।"

अपील की अनुमति देते हुए, अदालत ने वसीयत के निष्पादन के आसपास की संदिग्ध परिस्थितियों से संबंधित कानून पर निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

"यह पर्याप्त है अगर हम कविता कंवर बनाम श्रीमती पामेला मेहता और अन्य में इस न्यायालय के हालिया फैसलों में से एक का संदर्भ देते हैं। जहां इस न्यायालय ने एच वेंकटचला अयंगर बनाम बीएन थिम्मजम्मा से लेकर लगभग सभी पिछले निर्णयों का उल्लेख किया है। लेकिन जिन मामलों में संदेह पैदा होता है, वे अनिवार्य रूप से वे होते हैं जहां या तो वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर विवादित होते हैं या वसीयतकर्ता की मानसिक क्षमता पर सवाल उठाया जाता है।यह इस तथ्य से देखा जा सकता है कि इस न्यायालय के लगभग सभी पिछले निर्णय कविता कंवर (सुप्रा) में संदर्भित परिस्थितियों को सूचीबद्ध किए गए हैं जो अस्थिर दिमागी हालत और वसीयतकर्ता की मनःस्थिति को निपटाने के संदर्भ में, संदिग्ध परिस्थितियां बन जाती हैं। वसीयत के निष्पादन की वास्तविकता की सराहना करने के मामले में, न्यायालय के लिए कोई जगह नहीं है कि वह देखे कि क्या वसीयतकर्ता द्वारा किया गया बंटवारा उसके सभी बच्चों के लिए उचित और न्यायसंगत था। न्यायालय वसीयत की तैयारी पर अनुच्छेद 14 लागू नहीं करता है।"

मामले का विवरण: स्वर्णलता बनाम कलावती | 2022 लाइव लॉ (SC) 328 | 2022 की सीए 1565 | 30 मार्च 2022

पीठ: जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम

वकील: अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता वी प्रभाकर, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता जयंत मुथराज

हेडनोट्स: वसीयत - संदिग्ध परिस्थितियां - वसीयत में से किसी एक प्राकृतिक उत्तराधिकारी का बहिष्कार, अपने आप में यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि परिस्थितियां संदिग्ध हैं - जिन मामलों में संदेह पैदा होता है वे अनिवार्य रूप से वे होते हैं जहां या तो वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर विवादित होते हैं या वसीयतकर्ता की मानसिक क्षमता पर सवाल उठाया जाता है - वसीयत के निष्पादन की वास्तविकता की सराहना करने के मामले में, न्यायालय के लिए यह देखने के लिए कोई जगह नहीं है कि क्या वसीयतकर्ता द्वारा किया गया बंटवारा उसके सभी बच्चों के लिए उचित और न्यायसंगत था। न्यायालय अनुच्छेद 14 को वसीयत की तैयारी पर लागू नहीं करता है। (पैरा 21,25)

सारांश: मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील, जिसने दो अंतिम वसीयत और वसीयतनामा के संबंध में जिला न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को दी गई प्रोबेट को रद्द कर दिया - अनुमति दी गई- प्रत्येक परिस्थिति (हाईकोर्ट द्वारा दर्ज), न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही सामूहिक रूप से संदेह उत्पन्न करती है

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