समझौता डिक्री को वापस लेने की मांग वाला आवेदन उस कोर्ट के समक्ष दायर किया जा सकता है जिसने इसे मंजूरी दी थी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि एक समझौता डिक्री को वापस लेने की मांग करने वाला एक आवेदन इस आधार पर कि यह धोखाधड़ी और मिलीभगत से ग्रस्त है, उस न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है जिसने डिक्री को मंजूरी दी थी।
इस मामले में, वादी ने समझौता डिक्री पारित करने वाली अदालत के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के साथ पठित आदेश 23 नियम 3 के तहत एक आवेदन दायर किया।
उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने कोई समझौता नहीं किया है और न ही इसके समर्थन में अदालत के सामने पेश हुए थे और उनकी ओर से पेश होने वाले वकील ने इसके बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञता दिखाई है और प्रतिवादी ने वादी के साथ धोखाधड़ी की है। इस अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
बाद में, वादी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए जम्मू एंड कश्मीर उच्च न्यायालय ने कहा कि वादी उक्त प्रावधान के तहत समझौता डिक्री को वापस लेने की मांग नहीं कर सकता है और यह उपाय आदेश 43 नियम 1-ए के तहत परिकल्पित है।
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया मुद्दा यह था कि क्या समझौता डिक्री के खिलाफ एक पीड़ित व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर करने का अधिकार है जिसने डिक्री की मंजूदी दी थी?
अदालत ने कहा कि बनवारी लाल बनाम चंडो देवी (श्रीमती) (एलआरएस के माध्यम से) और अन्य (1993) 1 एससीसी 581 में इस मुद्दे का जवाब पहले ही दिया जा चुका है। उक्त फैसले में यह कहा गया था कि एक समझौता को चुनौती देने वाला पक्ष आदेश 23 के नियम 3 के प्रावधान के तहत याचिका दायर कर सकता है, या संहिता की धारा 96 (1) के तहत अपील कर सकता है, जिसमें वह संहिता के आदेश 43 के नियम 1-ए के मद्देनजर समझौते की वैधता पर सवाल उठा सकता है।
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए कहा,
"अपीलकर्ताओं को इस प्रकार आदेश 43 नियम 1ए सीपीसी के तहत अपील के उपाय का लाभ उठाने का अधिकार है या डिक्री देने वाली अदालत के समक्ष एक आवेदन के माध्यम से। इसलिए, अपीलकर्ताओं द्वारा अदालत के समक्ष दायर आवेदन जिसने डिक्री को मंजूरी दी थी, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह अधिकार क्षेत्र के बिना है।"
मामले का विवरण
विपन अग्रवाल बनाम रमन गंडोत्रा | 2022 लाइव लॉ (एससी) 442 | सीए 3492 ऑफ 2022 | 29 अप्रैल 2022
कोरम: जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम
हेडनोट्स
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; आदेश 23 नियम 3 और आदेश 43 नियम 1ए - समझौता डिक्री के खिलाफ एक पीड़ित व्यक्ति को अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर करने का अधिकार है जिसने डिक्री को मंजूरी दी थी - उसे आदेश 43 नियम 1 ए के अनुसार अपील के उपाय का लाभ उठाने का अधिकार है। [बनवारी लाल बनाम चंडो देवी (श्रीमती) (एलआरएस के माध्यम से) एंड अन्य (1993) 1 एससीसी 581]
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