अदानी- हिंडनबर्ग: सुप्रीम कोर्ट ने फोर्ब्स की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेने से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में फोर्ब्स द्वारा गौतम अडानी ग्रुप के शेयर सौदों के बारे में प्रकाशित एक रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेने से इनकार कर दिया।
17 फरवरी को, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने भारतीय निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक उपायों की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित करने का आदेश सुरक्षित रखा था।
आज याचिकाकर्ताओं में से एक डॉ. जया ठाकुर के वकील एडवोकेट वरुण ठाकुर ने बेंच से फोर्ब्स की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेने का अनुरोध करते हुए कहा कि इसे बाद में प्रकाशित किया गया है।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा,
"नहीं नहीं, हम इसे रिकॉर्ड में नहीं ले सकते।"