कार्यस्थल पर बच्चों की गुणवत्तापूर्ण देखभाल की उपलब्धता यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि मातृत्व महिला सशक्तिकरण के लिए दुर्गम बाधा न बने: जस्टिस बीवी नागरत्ना
सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने शुक्रवार को कहा, "माता-पिता के कार्यस्थल पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल उपलब्ध कराने की पहल को स्वागतयोग्य और हितकारी माना जा सकता है, यह लेबर फोर्स, कानूनी क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं को बनाए रखने की सुविधा प्रदान करेगा।"
जस्टिस नागरत्ना दिल्ली हाईकोर्ट में क्रेच सुविधा के उद्घाटन के अवसर पर बोल रही थी। उद्घाटन कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस इंदिरा बनर्जी मुख्य अतिथि के रूप में और जस्टिस बीवी नागरत्ना अतिथि के रूप में मौजूद थीं।
क्रेच की सुविधा दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों, पंजीकृत क्लर्कों, स्टाफ सदस्यों और वादी के बच्चों के लिए उपलब्ध होगी। कार्यक्रम में कार्यवाहक चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने भी अपनी बातें रखीं।
जस्टिस नागरत्ना ने अपने संबोधन की शुरुआत इस बात पर जोर देते हुए की कि कोई भी देश या समुदाय या अर्थव्यवस्था महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी के बिना विकास की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता हासिल नहीं कर सकती है।
उन्होंने कहा, कि अधिक से अधिक माता-पिता, विशेष रूप से माताओं को लेबर फोर्स में शामिल होने और बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, विश्वसनीय, सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली बच्चों की देखभाल आवश्यक है।
जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "दुनिया भर में, बच्चों की गुणवत्तापूर्ण देखभाल की कमी महिलाओं के लिए वर्क फोर्स में पूरी तरह से शामिल होने में एक बड़ी बाधा बनी हुई है। साथ ही, नियोक्ता अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि भारत सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है। जहां तक भारत का संबंध है, यह निराशाजनक है ... सामान्य रूप से लेबर फोर्स के भीतर और विशेष रूप से कानूनी पेशे में एक धारणा है, हालांकि महिलाओं का प्रवेश बढ़ रहा है, कि प्रतिभा को बरकरार नहीं रखा जा रहा है।"
जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "हम सभी इसके कारणों को जानते हैं। इसका एक कारण माता-पिता बनने के बाद देखभाल करने के लिए किसी की खोज में असमर्थता है, जो ऐसी प्रवृत्ति के लिए एक सहायक कारक है। इसलिए माता-पिता के कार्यस्थल पर बच्चों की गुणवत्तापूर्ण देखभाल की उपलब्धता स्वागत योग्य और हितकारी पहल के रूप में माना जा सकता है जो लेबर फोर्स के भीतर और कानूनी क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं को बनाए रखने की सुविधा प्रदान करेगा।"
उन्होंने कहा कि शोध से पता चला है कि जहां ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, वहां कर्मचारी उत्पादकता, कर्मचारी प्रतिधारण और उपलब्ध कराई गई प्रतिभा की गुणवत्ता के मानकों में काफी सुधार हुआ है।
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अपने बच्चों के विकास में माता-पिता की भागीदारी को बढ़ाने और माता-पिता की भागीदारी के अभाव में भी बच्चों की गुणवत्तापूर्ण देखभाल उपलब्ध कराने की दिशा में सुधारों की आवश्यकता COVID महामारी की स्थिति के आलोक में और बढ़ गई है।
दूसरी ओर, जस्टिस बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपने समय को याद करते हुए बताया कि हाईकोर्ट की तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मंजुला चेल्लूर के विचारों बाद वहां एक क्रेच का उद्घाटन किया गया था।
उन्होंने बताया, "दुर्भाग्य से, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं था। वह क्रेच मुख्य रूप से हमारे योगदान और कुछ पैसे से स्थापित किया गया था।"
जस्टिस बनर्जी ने कहा कि उन्हें बाद में बताया गया कि कलकत्ता हाईकोर्ट में स्थापित क्रेच धीरे-धीरे काम नहीं कर रहा था।
"मैं समिति के सदस्यों से इस तथ्य का पर्याप्त प्रचार करने का अनुरोध करती हूं कि एक क्रेच मौजूदा है। माता-पिता को बताएं ताकि वे भरोसे के साथ अपने बच्चों को क्रेच में छोड़ सकें।"
जस्टिस बनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद उन्हें पहली बार क्रेच के इस्तेमाल का एहसास हुआ।
"सुप्रीम कोर्ट में एक क्रेच है। मेरी पीए अपने छोटे बच्चे को क्रेच में छोड़ देती थे और फिर ड्यूटी पर रिपोर्ट करती थी। लेकिन दुर्भाग्य से महामारी के प्रकोप के बीच क्रेच को बंद कर दिया गया। कोर्ट बंद कर दिए गए। नर्सरी स्कूल बंद कर दिए गए। उस महिला को भी बहुत मुश्किल हुई। मैंने जितना संभव हो सका उसे समायोजित करने की कोशिश की।"
जस्टिस बनर्जी ने आगे कहा कि आज के बच्चे कल के वयस्क हैं और इस देश, दुनिया का भविष्य बच्चों पर निर्भर करता है, हम उन्हें कैसे पालते हैं, इस पर निर्भर करता है। जस्टिस बनर्जी ने कहा कि बच्चों को देखभाल, प्यार और स्नेह के साथ पाला जाना चाहिए।