एकनाथ शिंदे समूह के मामले को स्वीकार करने से 'आया राम गया राम' व्यवस्था वापस आ जाएगी: सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा
सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को शिवसेना पार्टी विवाद मामले में बहस करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल 'आया राम, गया राम' व्यवस्थता का उल्लेख किया। "आया राम, गया राम" 1960-70 के दशक में देश की राजनीति में फर्श-क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग के लगातार तमाशे के लिए बोला गया एक प्रचलित मुहावरा है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के नेतृत्व वाली संविधान पीठ के समक्ष उद्धव ठाकरे गुट का नेतृत्व करते हुए सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा, हम "आया राम, गया राम" दिनों में वापस आ गए हैं।
उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि शिंदे गुट की दलीलों को स्वीकार कर लिया जाता है तो राजनीति 'आया राम गया राम' युग में लौट आएगी।
उन्होंने कहा,
"हम 'आया राम गया राम' व्यवस्था पर वापस आ गए हैं, क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि अब आपकी राजनीतिक संबद्धता मायने नहीं रखती है, जो मायने रखता है वह संख्या है। लोकतंत्र संख्या के बारे में नहीं है। विधायक, वक्ता, राज्यपाल, जो पहचानते हैं, वह राजनीतिक दल है। आप राजनीतिक दल के सदस्य हैं। इससे न कम, न ज्यादा। मेरी पहचान मेरी पार्टी से जुड़ी है। मेरी कोई अलग पहचान नहीं है।"
उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की प्रवृत्ति की अनुमति दी जाती है तो अल्पसंख्यक भी सरकार को गिरा सकता है।
उन्होंने आगे कहा,
"उदाहरण के लिए एक छोटी पार्टी है, जिसमें 5 सदस्य हैं। उनमें से दो राज्यपाल के पास जाते हैं और कहते हैं कि 'मैं सरकार का समर्थन नहीं करूंगा'। क्या राज्यपाल फ्लोर टेस्ट बुलाएंगे? बहुमत को भूल जाओ, अल्पसंख्यक भी सरकार को गिरा सकते हैं।"
सिब्बल ने यह भी सवाल किया कि शिंदे गुट शिवसेना पार्टी के लिए व्हिप कैसे नियुक्त कर सकता है, जबकि आधिकारिक व्हिप जारी है। व्हिप की नियुक्ति राजनीतिक दल करता है, कोई व्यक्ति नहीं।
उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा,
"आप अपने आप को पार्टी की शक्तियां नहीं दे सकते। असम में बैठकर किसी अन्य पार्टी द्वारा मनोरंजन किया जा रहा है, सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि कोई अन्य पार्टी मेरा पूरा समर्थन कर रही है और सदन के संविधान को बदल रही है, जैसे कि आप राजनीतिक दल हैं।"
शिवसेना मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है।
उन्होंने सवाल किया,
"शिंदे कैसे कह सकते हैं कि मैं राजनीतिक दल हूं? इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है।"
उन्होंने कहा,
"हम 34 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जो एक गुट है। यह पार्टी नहीं हो सकती। राज्यपाल ने गुट को कैसे मान्यता दी? किन संवैधानिक मापदंडों के तहत? यदि आप उनकी दलीलों को सही मानते हैं तो आप आया राम, गया राम व्यवस्था को वापस ला रहे हैं। क्योंकि आजकल जिस तरह से आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, उस हिसाब से कोई भी नंबर इकट्ठा कर सकता है, दूसरे राज्य में भेज सकता है, आराम से रख सकता है और सरकार गिराने के लिए वापस आ सकता है।'
सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा,
"यह हमारे देश में मजाक हो रहा है। यह महाराष्ट्र के बारे में नहीं है। यह मेघालय के बारे में है, यह मणिपुर के बारे में है, यह कल यूपी के बारे में है- कहीं भी कुछ भी हो सकता है। यह हमारे भविष्य के बारे में है!"