" बेतुकी दलीलें " : सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच कथित समझौते पर दाखिल याचिका वापस लेने की इजाजत दी

Update: 2020-08-07 08:22 GMT

 सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका को वापस लेने नव खारिज कर दिया जिसमें तत्कालीन सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच 2008 में हुए एक कथित समझौते के विवरण की मांग की गई थी।

सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा।

पीठ ने यह भी कहा कि याचिका में दी गईं दलील कुछ बेतुकी हैं।

सीजेआई ने कहा, 

"आपकी बात कितनी बेतुकी है। आप कह रहे हैं कि एक राजनीतिक दल ने चीन के साथ समझौता किया है?" 

याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी उपस्थित हुए और याचिका में शुरुआत में स्थगन की मांग की, हालांकि पीठ ने उन्हें वापस लेने और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस समझौते से चीन और INC के बीच उच्च-स्तरीय सूचनाओं का आदान-प्रदान हुआ। याचिका में आगे गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) या राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जांच की मांग की गई थी।

वकील शशांक शेखर झा और फाउंडर-इन-चीफ ऑफ गोवा क्रॉनिकल सेवियो रोड्रिग्स की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि

"याचिकाकर्ताओं का दृढ़ता से मानना ​​है कि राष्ट्र की सुरक्षा से किसी को भी समझौता नहीं करना चाहिए। इसलिए, इस रिट याचिका में भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रतिवादी नंबर 1 और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (यहां CPC) के बीच हस्ताक्षरित समझौते के बारे में पारदर्शिता और स्पष्टता लाने की मांग की गई है, जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की वास्तविक सरकार भी है। "

संयुक्त समझौते में 07.08.2008 को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के शासनकाल के दौरान सीपीसी के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) "उच्च स्तरीय सूचनाओं के आदान-प्रदान और उनके बीच सहयोग" को संदर्भित करता है।

"MoU ने दोनों पक्षों को 'महत्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर एक-दूसरे से परामर्श करने का अवसर' भी प्रदान किया।"

यूपीए के सत्ता में होने पर चीन द्वारा उकसावे पर 2008 से 2013 के बीच कथित तौर पर कई घुसपैठ / आमने-सामने की मीडिया की खबरों के हवाले से यह दलील दी गई है। हालांकि, 18 जून, 2020 के संपादकीय में एमओयू को सार्वजनिक करने की याचिकाकर्ता नंबर 2 की मांगों के बावजूद ऐसा नहीं किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि चीन के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध होने के बावजूद कांग्रेस ने समझौते पर हस्ताक्षर किए और देश के नागरिकों से उसके तथ्यों और विवरणों को छिपाया। इसके अलावा, हालांकि INC द्वारा अपने शासन के दौरान सूचना के अधिकार कानून में लाया गया, लेकिन यह "इस मामले में पारदर्शी होने में विफल रही है जो राष्ट्रीय महत्व का है।"

उपरोक्त के मद्देनजर, याचिका में NIA या सीबीआई द्वारा एमओयू की प्रकृति की जांच की मांग की गई है, जिसकी निगरानी उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाए।

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