दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिजीत अय्यर मित्रा से न्यूज़लॉन्ड्री पत्रकारों की याचिका पर जवाब मांगा
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को टिप्पणीकार अभिजीत अय्यर मित्रा से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जो डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म न्यूज़लॉन्ड्री की महिला कर्मचारियों ने उनके खिलाफ दाखिल की है। याचिका में मित्रा द्वारा किए गए नए (कथित मानहानिकारक) ट्वीट्स को हटाने की मांग की गई है।
जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरेव ने महिला पत्रकारों द्वारा दायर इस नई अर्जी पर नोटिस जारी किया। पत्रकारों का आरोप है कि मित्रा ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर यौन अपमानजनक पोस्ट किए हैं। कोर्ट ने मित्रा को जवाब दाखिल करने के लिए छह दिन का समय दिया है और सुनवाई अगले हफ्ते तय की है।
याचिका दायर करने वाली महिला पत्रकारों में मनीषा पांडे, इशिता प्रदीप, सुहासिनी विश्वास, सुमेधा मित्तल, तिस्ता रॉय चौधरी, तसनीम फातिमा, प्रिया जैन, जयश्री अरुणाचलम और प्रियाली धिंगरा शामिल हैं। न्यूज़लॉन्ड्री भी इस मुकदमे में एक वादी है। इससे पहले कोर्ट ने मित्रा को उनके ट्वीट्स पर फटकार लगाई थी, जिसके बाद उन्होंने संबंधित पोस्ट हटा दिए थे।
याचिका में कहा गया है कि मित्रा द्वारा X प्लेटफॉर्म पर किए गए कथित मानहानिकारक पोस्ट बदनाम करने वाले, बेबुनियाद और गलत मंशा से प्रेरित हैं, जिन्हें जानबूझकर महिला कर्मचारियों की गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने के लिए प्रकाशित किया गया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पत्रकारिता कार्य की निष्पक्ष आलोचना स्वीकार्य है, लेकिन किसी को व्यक्तिगत रूप से अपमानित करना उचित नहीं है।
सूट के अनुसार, मित्रा ने अपनी पोस्ट की श्रृंखला में महिला कर्मचारियों को झूठा और दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया और उन्हें 'वेश्या' कहकर पुकारा तथा उनके कार्यस्थल को 'कोठा' बताया।