आधार राष्ट्रीय सम्पत्ति, इसकी सूचना साझा करना सुरक्षा के हितों को कर सकता है प्रभावित, जानकारी देने से किया इंकार

Update: 2019-09-15 05:30 GMT

केंद्रीय सूचना आयोग ने माना है कि आधार एक राष्ट्रीय संपत्ति है और इससे संबंधित जानकारी साझा करना भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के सुरक्षा हित को प्रभावित कर सकता है और अपराध को बढ़ावा दे सकता है।

शिकायतकर्ता, अनुपम सराफ ने UTIAI के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) से एक आरटीआई आवेदन दायर करके निम्नलिखित जानकारी मांगी थी:

सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपॉजिटरी (CIDR) डेटाबेस और एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) को डिजाइन करने और विकसित करने में शामिल कर्मचारियों के नाम, पदनाम और भूमिका के साथ एक पूरी निर्देशिका।

अनुबंधों की एक प्रति वाले URL के लिंक के साथ CIDR और API के डिजाइन या विकास में शामिल एजेंसियों, लाइसेंसधारियों, भागीदारों और ठेकेदारों का एक बयान।

लाइसेंस समझौते और एपीआई की उपयोग की शर्तों की एक प्रति|

इस तरह की पार्टियों के साथ एपीआई प्रदान करने वाली तीसरी पार्टियों की सूची और यूआईडीएआई के एमओयू / लाइसेंस समझौतों की एक प्रति।

सीपीआईओ ने उपरोक्त जानकारी का खुलासा करने से इनकार कर दिया और आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8 के तहत छूट का दावा किया। पहले अपीलीय प्राधिकारी ने इसे बरकरार रखा और इसलिए शिकायतकर्ता ने सीआईसी से संपर्क किया।

शिकायत के रूप में की गई इस दूसरी अपील में, सूचना आयुक्त, वनजा एन सरना ने शिकायतकर्ता के इस मामले को स्थगित करने के अनुरोध को मानने से इंकार कर दिया और निरीक्षण किया कि सीपीआईओ ने आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (ए) के तहत छूट का दावा करना एक सही फैसला है।

धारा 8 (1) (ए) में कहा गया है कि किसी भी नागरिक को जानकारी देने का कोई दायित्व नहीं होगा, जिसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता प्रभावित होगी, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक से जुड़ी जानकारी देने का दायित्व नहीं होगा।

आयोग ने सीपीआईओ द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों से सहमति व्यक्त की कि "आधार डेटा में व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी शामिल है, जिसमें भारतीय निवासियों का बायोमेट्रिक विवरण शामिल है जो प्रकृति में अत्यधिक संवेदनशील है। आधार डेटा राष्ट्रीय संपत्ति है, इसलिए अनुरोधित जानकारी को साझा करना सुरक्षा के हित को प्रभावित कर सकता है।

इसके अलावा, आधार (डेटा सुरक्षा) विनियम, 2018 के खंड 7 में सीआईडीआर, आवेदन विवरण, अनुबंध संबंधी समझौतों आदि से संबंधित जानकारी को साझा करने पर प्रतिबंध है और इसलिए अनुरोधित जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता।" 



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