आज यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश किया।
मध्यम वर्ग के लिए 5 प्रमुख घोषणाएं की गईं,
1. 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स से छूट को 5 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 7 लाख रुपये प्रति वर्ष करने के प्रस्ताव की घोषणा की।
इस तरह, नई टैक्स व्यवस्था में व्यक्ति को 7 लाख तक की इनकम पर कोई कोई टैक्स नहीं देना होगा।
2. नए टैक्स स्लैब पेश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि 0-3 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक की इनकम पर 5% टैक्स लगाया जाएगा। 6 लाख रुपये से अधिक और 9 लाख रुपये तक की इनकम पर 10% टैक्स लगाया जाएगा। 12 लाख रुपये से अधिक और 15 लाख रुपये तक की इनकम पर 20% टैक्स लगाया जाएगा और 15 लाख रुपये से अधिक की इनकम पर 30% टैक्स लगाया जाएगा।
3. वेतनभोगी वर्ग एवं पेंशनभोगियों के लिए प्रस्ताव
वेतनभोगी वर्ग और पारिवारिक पेंशनरों सहित पेंशनभोगियों के संबंध में, वित्त मंत्री ने मानक कटौती के लाभ को नई टैक्स व्यवस्था में विस्तारित किया। 15.5 लाख या अधिक रुपये की इनकम वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को 52,500 रुपये का लाभ मिलेगा।
4. नई टैक्स व्यवस्था में उच्चतम सरचार्ज रेट को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया गया
पर्सनल इनकम में चौथी घोषणा उच्चतम टैक्स रेट के संबंध में थी जो 42.74 प्रतिशत है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। वित्त मंत्री ने नई टैक्स व्यवस्था में उच्चतम सरचार्ज रेट को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया। इससे अधिकतम टैक्स रेट घटकर 39 प्रतिशत हो जाएगी।
5. लीव इनकैशमेंट
गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट के लिए 3 लाख रुपये आखिरी बार वर्ष 2002 में तय किया गया था, जब सरकार में उच्चतम मूल वेतन 30,000 रुपये प्रति माह था। सरकारी वेतन में वित्त मंत्री ने सीमा को बढ़ाकर 25 लाख करने का प्रस्ताव दिया।