लोकसभा चुनावों में EVM और VVPAT को लेकर 21 विपक्षी पार्टियाों की याचिका : SC ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 21 विपक्षी पार्टियों के नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर उनकी ओर से जवाब मांगा है।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा है कि 25 मार्च को होने वाली सुनवाई के दौरान अदालत की मदद के लिए चुनाव आयोग के कोई जिम्मेदार अधिकारी कोर्ट में मौजूद रहें।
दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और 20 अन्य विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में लोकसभा चुनावों के दौरान ईवीएम में सुरक्षा उपायों की मांग की है और चुनाव आयोग को निर्देश देने की गुहार लगाई है कि वो हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 50 प्रतिशत मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) की औचक गिनती करें।
चंद्रबाबू नायडू के अलावा, याचिका दायर करने वाले अन्य लोगों में शरद पवार, के. सी. वेणुगोपाल, डेरेक ओ'ब्रायन, शरद यादव, अखिलेश यादव, सतीश चंद्र मिश्रा, एम. के. स्टालिन, टी. के. रंगराजन और अरविंद केजरीवाल आदि ने ये याचिका दाखिल की है।
उन्होंने यह दलील प्रस्तुत की कि देश भर के 7 (7 राष्ट्रीय दलों और 15 क्षेत्रीय दलों में से 6) चुनावी रूप से लगभग 70 - भारत के 75% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो इस याचिका को चुनाव आयोग की गाइडलाइन को खत्म करने के लिए दिशा निर्देश देने के लिए दायर कर रहे हैं जो कि वीवीपीएटी के साथ मिलान को प्रदान करता है।
इसके तहत किसी निर्वाचन क्षेत्र के बेतरतीब ढंग से चयनित केवल एक मतदान केंद्र के लिए ये औचक निरीक्षण आयोजित किया जाता है। उन्होंने प्रति विधानसभा सेगमेंट में VVPAT का उपयोग करके कम से कम 50% इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के यादृच्छिक सत्यापन के लिए चुनाव आयोग को दिशा-निर्देश देने की मांग की गयी है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि शीर्ष अदालत ने माना था कि वीवीपीएटी "स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अनिवार्य आवश्यकता है।"
हालांकि, VVPAT के संचालन के लिए वर्तमान में चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, जो VVPAT को शुरू करने के सम्पूर्ण उद्देश्य को पराजित करता है और बिना किसी वास्तविक पदार्थ के इसे सिर्फ सजावटी व्यवस्था बनाता है।
याचिकाकर्ता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के माध्यम से संविधान की बुनियादी संरचना को सुरक्षित रखने के कारण की तलाश करना चाहते हैं ताकि वो संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत नागरिकों के मौलिक अधिकारों से वंचित न हों। उन्होंने कहा कि ईवीएम और मतगणना संदेह से मुक्त नहीं हुई है और ऐसी विभिन्न घटनाएं हुई हैं जो आम जनता के मन में मतगणना/चुनाव प्रक्रिया के समग्र आचरण के प्रति अविश्वास पैदा करती हैं।
याचिका में कहा गया है कि वीवीपीएटी उन आशंकाओं को दूर करने के लिए एक उपयुक्त तरीका है और यह सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, जो इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा बताए गए हैं, की रक्षा की जाए। कहा गया है कि VVPAT द्वारा सुनिश्चित की गई चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता एक ऐसा स्तंभ है जिस पर लोगों का विश्वास और भरोसा कायम है। इसलिए वर्तमान याचिका में ईवीएम के उपयोग में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गई है।