गुवहाटी हाईकोर्ट ने फेसबुक पर प्रधानमंत्री की अश्लील फोटो पोस्ट करने के आरोपी कि जमानत याचिका खारिज की [आर्डर पढ़े]

Update: 2019-05-31 10:45 GMT

गुवहाटी हाईकोर्ट ने अपने फेसबुक वाॅल पर भारत के प्रधानमंत्री की एक अश्लील फोटो पोस्ट करने के आरोपी व्यक्ति द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

मोहम्मद करीम खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294/500 और सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67-ए के तहत केस दर्ज किया गया था,जिसके बाद उसे गिरफतार कर लिया गया था।
आरोपी की याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन ने कहा कि उस पर आरोप है कि उसने भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ इलैक्ट्रानिक रूप में अपने फेसबुक अकाउंट पर सबसे अधिक अपमानजनक पोस्ट प्रकाशित किया था और जांच अभी पूरी नहीं हुई है।
केस डायरी को देखने के बाद,जस्टिस अजीत बोरठाकुर ने कहा कि-
प्रथम दृष्टया आरोपी ने अपने सोशल नेटवर्किंग फेसबुक एकाउंट के जरिए इलैक्ट्रानिक रूप में सबसे अधिक अपमानजनक पोस्ट भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ ड़ाली थी,विषय,निश्चित रूप से,पूरे मामले के विभिन्न अन्य पहलुओं की जांच जरूरी है।
कोर्ट ने इसके बाद आरोपी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जांच के वर्तमान स्तर पर अगर आरोपी को जमानत की छूट दे दी गई तो इससे आगे की जांच प्रभावित हो सकती है।

Tags:    

Similar News