पैरोल की वास्तविक संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा असंवैधानिक : कनाडा सुप्रीम कोर्ट

Update: 2022-05-29 06:01 GMT

कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पैरोल की वास्तविक संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा को अधिकृत करने वाला आपराधिक कानून का प्रावधान असंवैधानिक है।

कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा,

"यह निर्धारित करके कि एक अदालत लगातार 25 साल तक पैरोल के लिए अपात्र की अवधि लगा सकती है, आक्षेपित प्रावधान एक अपमानजनक सजा देने को अधिकृत करता है जो मानव गरिमा के साथ असंगत है।"

अदालत ने कहा कि प्रत्येक कैदी के पास कम से कम 50 साल की अपात्रता अवधि की समाप्ति से पहले पैरोल के लिए आवेदन करने की वास्तविक संभावना होनी चाहिए।

29 जनवरी, 2017 को शाम की प्रार्थना के लिए क्यूबेक की महान मस्जिद में 46 लोग एकत्र हुए थे। अलेक्जेंड्रे बिस्सोनेट ने उपासकों पर गोलियां चला दीं, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके खिलाफ लगाए गए 12 आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया जिसमें पहली डिग्री हत्या के 6 मामले शामिल थे।

कनाडा के दंड कानून के अनुसार, एक आरोपी जो प्रथम श्रेणी की हत्या का दोषी है, उसे आजीवन कारावास की न्यूनतम सजा मिलेगी और वह 25 साल की अपात्रता अवधि के कारावास के बाद ही पैरोल के लिए पात्र होगा। इसलिए उसे वह कारावास स्वतः ही प्राप्त हो गया। राज्य ने क्रिमिनल कोड की धारा 745.51 को भी लागू करने की मांग की। यह प्रावधान एक अदालत को यह आदेश देने के लिए अधिकृत करता है कि प्रत्येक हत्या की सजा के लिए पैरोल की पात्रता के बिना

समवर्ती सजा के बजाय लगातार सजा दी जाए। प्रथम श्रेणी की हत्याओं के संदर्भ में, इस प्रावधान का आवेदन अदालत को प्रत्येक हत्या के लिए 25 वर्ष की पैरोल अपात्रता अवधि जोड़ने की अनुमति देता है।

इस प्रकार बिस्सोनेट ने धारा 745.51 की संवैधानिकता को चुनौती दी। ट्रायल जज ने माना कि यह प्रावधान किसी भी क्रूर और असामान्य उपचार या दंड के अधीन नहीं होने के अधिकार और चार्टर की क्रमशः धारा 12 और 7 द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है और प्रावधान को धारा 1 के तहत सहेजा नहीं जा सकता। प्रावधान की असंवैधानिकता को दूर करने के लिए ट्रायल जज ने धारा 745.51 को अदालतों को एक अपराधी पर लगाने के लिए अतिरिक्त अपात्रता अवधि की लंबाई चुनने के लिए एक विवेक प्रदान करने के रूप में पढ़ने और व्याख्या करने की तकनीक को लागू किया।

उन्होंने आदेश दिया कि बी पैरोल के लिए आवेदन करने में सक्षम होने से पहले 40 साल की कुल अपात्रता अवधि की जेल काटता है। अपीलीय अदालत ने बी की अपील की अनुमति दी और धारा 745.51 को इस आधार पर अमान्य और असंवैधानिक घोषित किया कि यह के चार्टर की धारा 12 और 7 विपरीत था। तदनुसार यह आदेश दिया गया कि बिस्सोनेट पैरोल के लिए आवेदन करने में सक्षम होने से पहले प्रत्येक गिनती पर 25 साल की पैरोल अपात्रता अवधि की सजा काट चुका है और इन अवधियों को समवर्ती रूप से काटा गया है।

अपील न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ दायर अपील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

अपराधियों पर विनाशकारी प्रभाव, जिनके पास खुद के पुनर्वास के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं बचा है

" इस तरह के दंड न केवल न्याय के प्रशासन को बदनाम करते हैं, बल्कि वे स्वभाव से क्रूर और असामान्य हैं और इस प्रकार चार्टर की धारा 12 के विपरीत हैं। वे अपने अपमानजनक स्वभाव के कारण मानवीय गरिमा के साथ आंतरिक रूप से असंगत हैं, क्योंकि वे अपराधियों को समाज में पुन: एकीकरण की किसी भी संभावना से उन्हें अग्रिम और निश्चित रूप से वंचित करके किसी भी नैतिक स्वायत्तता से इनकार करते हैं। पैरोल की वास्तविक संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा भी अपराधियों पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है, जिनके पास खुद को पुनर्वास करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है और जिनकी मृत्यु के बाद ही कैद समाप्त होगी।"

प्रत्येक निर्दोष पीड़ित के जीवन का अवमूल्यन करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए

यह निष्कर्ष कि लगातार 25 साल की पैरोल अपात्रता अवधि लागू करना असंवैधानिक है, इसे प्रत्येक निर्दोष पीड़ित के जीवन के अवमूल्यन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हर कोई इस बात से सहमत होगा कि कई हत्याएं स्वाभाविक रूप से घृणित कार्य हैं और अपराधों में सबसे गंभीर हैं, जिसके परिणाम हमेशा के लिए होते हैं। यह अपील प्रत्येक मानव जीवन के मूल्य के बारे में नहीं है, बल्कि अपराधियों को दंडित करने के लिए राज्य की शक्ति की सीमाओं के बारे में है, जिसे कानून के शासन पर स्थापित समाज में संविधान के अनुरूप तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए।

केस: आर वी बिस्सोनेट 2022 SCC 23


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