बैंक अकाउंट फ्रीज मामले में TMC को राहत नहीं: कलकत्ता हाइकोर्ट ने आपात सुनवाई से किया इनकार

Update: 2026-06-22 10:44 GMT

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) को अपने तीन बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने मामले पर आपात सुनवाई की मांग स्वीकार करने से इनकार करते हुए पार्टी को नियमित प्रक्रिया के तहत याचिका दाखिल करने और सभी पक्षों को नोटिस देने का निर्देश दिया।

मामले का उल्लेख सोमवार को जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट किशोर दत्ता ने किया। उन्होंने अदालत से तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि पार्टी के तीन बैंक खातों में लेनदेन पर रोक लगा दी गई।

दत्ता ने अदालत को बताया,

"19 जून को हमें बैंक से सूचना मिली कि हमारे तीन खाते फ्रीज कर दिए गए। उनसे धन निकासी और अन्य डेबिट लेनदेन पर रोक लगा दी गई।"

सुनवाई के दौरान पीठ ने पूछा कि इस मामले में पुलिस की क्या भूमिका है।

जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा,

"पुलिस इसमें क्या करेगी?"

इस पर दत्ता ने दलील दी कि कार्रवाई एक अस्पष्ट शिकायत के आधार पर की गई और खातों को पुलिस के कहने पर फ्रीज किया गया।

उन्होंने कहा,

"यह एक बहुत ही अस्पष्ट शिकायत है। हम अदालत को यह दिखाएंगे। यदि आज ही हमारी बात सुनी जाए तो उचित होगा।"

हालांकि, पीठ ने दोबारा सवाल किया कि बैंक खाते बंद करने या उन पर रोक लगाने के मामले में पुलिस की क्या भूमिका हो सकती है।

इस पर दत्ता ने जवाब दिया कि खाते "पुलिस के निर्देश पर" फ्रीज किए गए।

सीनियर एडवोकेट ने अदालत से आग्रह किया कि मामले को जल्द से जल्द सूचीबद्ध किया जाए। उन्होंने कहा कि पार्टी के तीन बैंक खाते पहले ही फ्रीज हो चुके हैं और कम-से-कम मंगलवार को मामले की सुनवाई की जाए।

हालांकि, हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध स्वीकार नहीं किया और याचिका को नियमित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।

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