तिलजला फैक्ट्री पर बुल्डोजर कार्रवाई रोकने से कलकत्ता हाईकोर्ट का इनकार, कहा- पहले याचिका दाखिल करें

Update: 2026-05-14 08:01 GMT

पश्चिम बंगाल के तिलजला इलाके में आग लगने से दो लोगों की मौत के बाद कथित अवैध फैक्ट्री को ढहाने के आदेश के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में गुरुवार को तत्काल सुनवाई की मांग की गई। हालांकि अदालत ने तुरंत राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि पहले विधिवत याचिका दायर की जाए।

मामले का उल्लेख चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ के समक्ष किया गया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी द्वारा फैक्ट्री को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया और यह बुलडोजर कार्रवाई अवैध है। वकील ने यह भी आरोप लगाया कि कई घरों को बिना नोटिस के गिरा दिया गया।

हालांकि अदालत ने तत्काल हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा,

“हम अभी कोई तत्काल राहत नहीं दे सकते। पहले याचिका दाखिल करें, फिर आइए।”

रिपोर्टों के अनुसार मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि घटना की जांच कर रही समिति ने पाया कि फैक्ट्री बिना स्वीकृत भवन योजना के चल रही थी। साथ ही वहां अग्नि सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम भी नहीं थे।

इसी आधार पर फैक्ट्री को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया।

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