महिला सहकर्मी से यह कहना कि वह अपने बालों को संभालने के लिए JCB का इस्तेमाल कर रही होगी, यौन उत्पीड़न नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

महिला सहकर्मी से यह कहना कि आप अपने बालों को संभालने के लिए JCB का इस्तेमाल कर रही होंगी और उसके बालों से संबंधित गाना गाना, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम 2013 के तहत यौन उत्पीड़न नहीं है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में HDFC बैंक के एक कर्मचारी के खिलाफ POSH Act के तहत दर्ज मामले को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।
एकल जज जस्टिस संदीप मार्ने ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि याचिकाकर्ता विंदो कचावे का आचरण यौन उत्पीड़न के बराबर होगा।
जस्टिस मार्ने ने 18 मार्च को पारित आदेश में कहा,
"जहां तक पहली घटना का सवाल है, यह याचिकाकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता के बालों की लंबाई और मात्रा के संबंध में टिप्पणी करने और उसके बालों से संबंधित एक गीत गाने से संबंधित है। याचिकाकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता के प्रति कथित रूप से की गई टिप्पणी की प्रकृति को देखते हुए यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि यह टिप्पणी शिकायतकर्ता को किसी भी तरह का यौन उत्पीड़न करने के इरादे से की गई। टिप्पणी किए जाने के समय उसने खुद कभी भी इस टिप्पणी को यौन उत्पीड़न नहीं माना।"
याचिकाकर्ता के अनुसार, 11 जून, 2022 को आयोजित प्रशिक्षण सत्र में उनकी वकील सना रईस खान ने प्रतिनिधित्व किया उन्होंने देखा कि शिकायतकर्ता बार-बार अपने बालों को ठीक कर रही थी और अपने लंबे बालों से असहज लग रही थी।
याचिकाकर्ता ने हल्के-फुल्के अंदाज में शिकायतकर्ता से कहा आप अपने बालों को व्यवस्थित करने के लिए जेसीबी का उपयोग कर रही होंगी। फिर उसे सहज महसूस कराने के लिए उसने ये रेशमी जुल्फे गीत की कुछ पंक्तियां गाईं। खान ने तर्क दिया कि टिप्पणी के पीछे एकमात्र उद्देश्य शिकायतकर्ता को यह बताना था कि यदि वह बालों से असहज है तो उसे उन्हें बांध लेना चाहिए, क्योंकि वह न केवल याचिकाकर्ता बल्कि सत्र में अन्य प्रतिभागियों का भी ध्यान भटका रही थी।
वास्तव में प्रशिक्षण सत्र शुरू करने से पहले याचिकाकर्ता ने सभी को स्पष्ट रूप से बताया कि वह माहौल को हल्का बनाने के लिए चुटकुले सुनाएगा।
जस्टिस मार्ने ने 11 जून, 2022 के बाद याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत पर गौर किया, जिससे संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता वास्तव में शिकायतकर्ता को उसके प्रदर्शन के संबंध में प्रेरित कर रहा था और उसने आभार व्यक्त किया था।
न्यायाधीश ने कहा,
"इसलिए यदि घटना नंबर 1 के आरोपों को साबित भी मान लिया जाए तो भी यह मानना मुश्किल हो जाता है कि याचिकाकर्ता ने यौन उत्पीड़न का कोई कृत्य किया।"
25 जून, 2022 को आयोजित ऐसे ही अन्य सत्र में याचिकाकर्ता ने देखा कि सत्र में एक पुरुष कर्मचारी अपने फोन पर व्यस्त था। इसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था जिस पर कर्मचारी ने नकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इस पर याचिकाकर्ता ने उससे कहा, "तुम्हारी मशीन खराब क्यों है?"
शिकायतकर्ता का दावा है कि इस तरह की टिप्पणी के कारण वह असहज महसूस कर रही थी। इसलिए उसने इस घटना को भी यौन उत्पीड़न के आधार के रूप में उद्धृत किया।
हालांकि, जस्टिस मार्ने ने इसे इस तरह का आधार मानने से इनकार कर दिया।
न्यायाधीश ने कहा,
"आरोपों से यह संकेत नहीं मिलता कि कथित टिप्पणी किए जाने के समय शिकायतकर्ता मौजूद था। टिप्पणी निश्चित रूप से शिकायतकर्ता के खिलाफ नहीं थी। दूसरी घटना में दर्शाई गई दोनों टिप्पणियां निश्चित रूप से एक अन्य पुरुष कर्मचारी के खिलाफ हैं। इसलिए यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि दूसरी घटना में वर्णित आचरण से शिकायतकर्ता को व्यक्तिगत रूप से कोई यौन उत्पीड़न होगा।”
इन टिप्पणियों के साथ पीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की रिपोर्ट को खारिज कर दिया।