
कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपने हालिया वीडियो को लेकर FIR रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सीनियर एडवोकेट नवरोज सीरवई ने जस्टिस सारंग कोतवाल की अगुवाई वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। पीठ ने कल (मंगलवार) तत्काल सुनवाई करने पर सहमति जताई है। वर्तमान में तमिलनाडु में रहने वाले कामरा को मुंबई पुलिस की FIR के संबंध में पहले अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई।
अंतरिम संरक्षण आज (सोमवार) समाप्त होने वाला है। मद्रास हाईकोर्ट आज उनके मामले पर विचार कर रहा है। शिवसेना विधायक मुराजी पटेल द्वारा कामरा के खिलाफ धारा 353(1)(बी), 353(2) [सार्वजनिक शरारत] और 356(2) [मानहानि] बीएनएस के तहत जीरो FIR दर्ज की गई।
बाद में FIR को मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि कामरा ने सीधे तौर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया था लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने शिवसेना से अलग होने का हवाला देते हुए शिंदे को गद्दार कहा।
कामरा की टिप्पणी से नाराज शिवसेना कार्यकर्ताओं के एक समूह ने मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में भी तोड़फोड़ की, जहां कॉमेडियन ने शो किया था। भड़की हिंसा के सिलसिले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। कामरा का दावा है कि शो के बाद से ही उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।