कॉपीराइट उल्लंघन: बॉम्बे हाईकोर्ट ने यूट्यूबर फ्लाइंग बीस्ट को कैस्ट्रॉल के जीरो-ग्रेविटी फ्लाइट एक्सपीरियंस वाले वीडियो हटाने का आदेश दिया
कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फ्लाइंग बीस्ट चैनल के पीछे लोकप्रिय यूट्यूब व्लॉगर गौरव तनेजा के खिलाफ एक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है जिसमें उन्हें जीरो-ग्रेविटी फ्लाइट एक्सपीरियंस के लिए कैस्ट्रॉल के मार्केटिंग अभियान से संबंधित कॉपीराइट का उल्लंघन करने से रोका गया है।
कोर्ट ने तनेजा को अपने यूट्यूब चैनल से दो वीडियो हटाने का भी आदेश दिया जिसमें यह अनुभव दिखाया गया था क्योंकि उन्होंने वीडियो में कैस्ट्रॉल या उसके अभियान को श्रेय नहीं दिया था।
ऑटोमोबाइल के लिए आवश्यक स्नेहक बनाने वाली भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड (वादी) ने अप्रैल 2024 में अपना कैस्ट्रोनॉमी अभियान शुरू किया। अभियान के तहत इसने जीरो-ग्रेविटी फ्लाइट एक्सपीरियंस को कैप्चर करने के लिए वीडियो ब्लॉगर्स को नियुक्त किया।
कैस्ट्रॉल ने अपने कैस्ट्रोनॉमी अभियान के लिए एक मार्केटिंग एजेंसी (प्रतिवादी नंबर 2) को नियुक्त किया। एजेंसी ने अभियान में भाग लेने के लिए गौरव तनेजा (प्रतिवादी नंबर 1) के साथ संपर्क किया। तनेजा और कैट्रोल के बीच एक व्यवस्था हुई जिसके अनुसार कैट्रोल ने USA की यात्रा, आवास और शून्य-गुरुत्वाकर्षण उड़ान अनुभव में भागीदारी सहित संपूर्ण लागत वहन करने पर सहमति व्यक्त की।
कैस्ट्रोल ने कहा कि तनेजा को कैस्ट्रोल द्वारा अनुमोदित शून्य-गुरुत्वाकर्षण उड़ान अनुभव की सामग्री का लाभ उठाने का लाभ दिया गया था, जिसे वह अपने स्वयं के सोशल मीडिया चैनलों पर उपयोग कर सकता था। जब वह यूएसए पहुंचे, तो तनेजा ने एक अमेरिकी यूट्यूब व्लॉगर एरिक डेकर के साथ 13 से 15 मई तक इस अनुभव में भाग लिया। तीन दिनों के दौरान, तनेजा ने कैस्ट्रोल के रचनात्मक निर्देशन और उसके अभियान दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यक्रम ('रॉ डेटा') के वीडियो रिकॉर्ड किए और तस्वीरें लीं।
डेकर ने भी तनेजा के साथ मिलकर अभियान के लिए सामग्री बनाने में उनकी सहायता की। अनुभव के बाद, तनेजा के प्रतिनिधि ने एक निजी यूट्यूब लिंक के माध्यम से समीक्षा के लिए एजेंसी के साथ सहयोग सामग्री का हिस्सा बनने वाले पहले वीडियो की एक प्रति साझा की। वीडियो में तनेजा ने कैस्ट्रोनॉमी अभियान और अभियान दिशानिर्देशों के अनुसार कैस्ट्रोल के उत्पादों के बारे में बात की।
कैस्ट्रोल का आरोप है कि तनेजा ने रॉ डेटा और कोलाब कंटेंट देने के लिए उससे 30 लाख रुपये का भुगतान मांगा। कैस्ट्रोल का कहना है कि तनेजा ने आज तक रॉ डेटा और कोलाब कंटेंट नहीं दिया है।
बताया गया है कि 29 अक्टूबर को तनेजा ने अपने यूट्यूब चैनल पर “रेडी टू गो इन जीरो ग्रेविटी विद @एयररैक” टाइटल से एक वीडियो अपलोड किया था। 1 नवंबर को उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर फ्लाइंग इन जीरो ग्रेविटी शीर्षक से एक और वीडियो अपलोड किया। इन वीडियो में कैस्ट्रोल को कोई श्रेय नहीं दिया गया और कैस्ट्रोनॉमी अभियान का प्रचार नहीं किया गया।
कैस्ट्रोल का कहना है कि तनेजा ने विवादित कंटेंट बनाने और अपलोड करने के लिए रॉ डेटा के बड़े हिस्से का अनधिकृत रूप से उपयोग किया है।
इसमें कहा गया है कि कैस्ट्रोल और एजेंसी ने विवादित कंटेंट को हटाने के लिए तनेजा से कई बार अनुरोध किया। इसमें यह भी कहा गया है कि एजेंसी ने बिना उसकी जानकारी के तनेजा को 10 लाख रुपये देने की पेशकश की। 5 लाख रुपये का भुगतान करके सामग्री को हटाया।
इस प्रकार कैस्ट्रॉल ने तनेजा के खिलाफ अपने सिनेमैटोग्राफ फिल्मों और तस्वीरों के कॉपीराइट उल्लंघन के लिए निषेधाज्ञा मांगी ताकि वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट से विवादित सामग्री को हटा सके।
जस्टिस आर.आई. चागला ने कहा कि प्रथम दृष्टया कैस्ट्रॉल रॉ डेटा और कोलैब कंटेंट के निर्माता और कॉपीराइट के पहले मालिक प्रतीत होते हैं।
इसने कहा कि तनेजा ने अनधिकृत रूप से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर विवादित सामग्री अपलोड की और उसका लाभ उठाया।
इसने टिप्पणी की,
"इसके मद्देनजर, वादी की अनुमति के बिना रॉ डेटा का दोहन करके, मेरे प्रथम दृष्टया विचार में प्रतिवादी नंबर 1 ने रॉ डेटा में मौजूद वादी के कॉपीराइट का उल्लंघन किया है।"
न्यायालय ने पाया कि एजेंसी के साथ साझा किए गए पहले वीडियो में कैस्ट्रॉल और उसके उत्पादों/अभियान को बढ़ावा दिया गया था, जबकि साझा किए गए विवादित वीडियो में इस तरह के प्रचार को छोड़ दिया गया था जो तनेजा की ओर से बेईमानी को दर्शाता है।
न्यायालय ने कहा कि सुविधा का संतुलन कैस्ट्रॉल के पक्ष में है और जब तक राहत नहीं दी जाती कैस्ट्रॉल को अपूरणीय क्षति होगी। न्यायालय ने एक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जिसमें तनेजा और उनके एजेंटों सहयोगियों या उनके अधीन काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर रॉ डेटा और सहयोग सामग्री में कैस्ट्रॉल के कॉपीराइट का उल्लंघन करने से रोक दिया गया। न्यायालय ने तनेजा को अपने सोशल मीडिया चैनलों पर विवादित सामग्री को हटाने का भी निर्देश दिया।
केस टाइटल: कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड बनाम गौरव तनेजा और अन्य (अंतरिम आवेदन (एल) संख्या 35454/2024, कॉम आईपीआर सूट (एल) संख्या 35287/2024 में)