बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव में वास्तविक उम्मीदवार को बदलने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

Update: 2024-08-29 10:10 GMT

Bombay High Court 

यह देखते हुए कि उसके कृत्य ने चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र की अखंडता को नुकसान पहुंचाया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह व्यक्ति द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, जिसने कथित तौर पर वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) पार्टी को धोखा दिया और पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के बजाय अपना नामांकन पत्र भरा।

सिंगल जज जस्टिस राजेश लड्ढा ने मिलिंद कांबले द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज की, जिसे VBA पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए AB फॉर्म भरने का काम सौंपा गया।

एबी फॉर्म राजनीतिक दलों द्वारा भरे जाते हैं, जो मूल रूप से चुनाव आयोग को सूचित करते हैं कि पार्टी किस निर्वाचन क्षेत्र से अपने टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए किसे नामित करती है। इस मामले में याचिकाकर्ता मिलिंद कांबले को जब चुनाव आयोग को एबी फॉर्म सौंपने का काम दिया गया। उन्होंने कहा कि वीबीए के वास्तविक उम्मीदवार भी मिलिंद कांबले ही थे और उनके पिता के नाम में एकमात्र अंतर था।

इस प्रकार इस स्थिति का लाभ उठाते हुए आरोपी मिलिंद कांबले ने एबी फॉर्म में अपने पिता का नाम दर्ज किया।

यह मुद्दा तब सामने आया जब VBA के वास्तविक उम्मीदवार मिलिंद कांबले ने रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपना नामांकन फॉर्म जमा किया, केवल यह जानने के लिए कि वीबीए पार्टी का एबी फॉर्म उनके नाम पर नहीं है। इसलिए वास्तविक उम्मीदवार ने याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसने गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया।

मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए जस्टिस लड्ढा ने 22 अगस्त के अपने आदेश में कहा,

"भारत की चुनावी प्रक्रिया एक जीवंत और लचीली व्यवस्था है, जो स्वतंत्रता, निष्पक्षता और पारदर्शिता के मूल लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखती है, जो दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र की नींव के रूप में काम करती है। यह लोगों की इच्छा को दर्शाती है और प्रतिनिधि शासन को मजबूत करती है।"

न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि उम्मीदवार चयन प्रक्रिया राजनीतिक दलों को पारदर्शिता और निष्पक्षता की उम्मीद के साथ आंतरिक नियमों और प्रक्रियाओं द्वारा निर्देशित बैलेट पेपर के लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को चुनने की अनुमति देती है।

न्यायाधीश ने कहा,

“वर्तमान मामले में आवेदक के कार्यों ने लोकतंत्र के बुनियादी स्तंभ, चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर कर दिया। अपराध की गंभीरता, समाज पर इसके दूरगामी प्रभाव और चल रही जांच को देखते हुए, यह न्यायालय आवेदक के पक्ष में अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं है। सच्चाई को उजागर करने के लिए आवेदक से हिरासत में पूछताछ आवश्यक होगी। परिणामस्वरूप आवेदन खारिज किया जाता है।”

इन टिप्पणियों के साथ पीठ ने गिरफ्तारी से पहले जमानत की अर्जी खारिज की।

केस टाइटल- मिलिंद काशीनाथ कांबले बनाम महाराष्ट्र राज्य (एबीए/2365/2024)।

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