अगर दुख बांटने के लिए पैरोल दी जा सकती है तो खुशी के पल बांटने के लिए क्यों नहीं? बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषी को पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे बेटे से मिलने के लिए रिहा किया

Update: 2024-07-13 09:53 GMT

Bombay High Court 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा कि अगर किसी दोषी को आपातकालीन परिस्थितियों में या परिवार में शादी के लिए पैरोल दी जा सकती है तो उसे अपने परिवार के साथ खुशी के पल बांटने के लिए भी पैरोल दी जा सकती है, जैसे कि उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए किसी दूसरे देश में यात्रा करना।

यह टिप्पणी आजीवन कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति की याचिका पर आई है, जिसने अपने बेटे से मिलने के लिए पैरोल मांगी थी। बेटे ने ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्राप्त किया है और उसके 22 जुलाई को भारत से बाहर जाने की उम्मीद है।

जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने कहा कि पैरोल और फरलो को नियंत्रित करने वाले नियमों का उद्देश्य कैदी की अस्थायी रिहाई प्रदान करना है, जो कैदी को उसके पारिवारिक जीवन के साथ निरंतरता बनाए रखने और पारिवारिक मामलों से निपटने और निरंतर जेल जीवन के बुरे प्रभावों से बचाने और जीवन में सक्रिय रुचि पैदा करके उसके मानसिक संतुलन को बनाए रखने और भविष्य के लिए आशावान बने रहने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है।

न्यायाधीश ने कहा,

"पैरोल और फरलो के प्रावधानों को बार-बार जेल में बंद दोषियों के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण के रूप में देखा गया, क्योंकि वे पूरी तरह से उन्हीं के कृत्य के लिए जेल में बंद हैं। जेल (बॉम्बे फरलो और पैरोल) नियम, 1959 के तहत उपलब्ध कराए जा रहे लाभों का मूल उद्देश्य व्यवस्था में दोषी का विश्वास बहाल करना है। तथ्य यह है कि उसे दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, केवल समय-समय पर या तो किसी विशेष कारण से या अन्यथा कारावास में निश्चित संख्या में दिन गुजारने के कारण उसकी रिहाई पर उसके जीवित रहने की उम्मीद और उसके प्रियजनों के साथ उसके बंधन को प्रोत्साहित किया जा सकता है और जेल प्रणाली में उसका विश्वास भी बढ़ाया जा सकता है।"

पीठ ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि कैदी को परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर 7 दिन की आपातकालीन पैरोल विवाह में शामिल होने के लिए 4 दिन की विशेष पैरोल अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नियमित पैरोल दी जाती है, जिसमें गंभीर बीमारी, पत्नी का प्रसव या प्राकृतिक आपदाओं के मामले में परिवार की देखभाल करना आदि शामिल है।

पीठ ने कहा,

"हम यह समझने में विफल हैं कि इस तरह के खुशी के अवसर पर जहां उसके बेटे ने ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्राप्त किया है और वह इस आधार पर अस्थायी रिहाई राहत चाहता है, जिससे वह वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था कर सके और अपने बेटे को विदाई भी दे सके जो दो साल की अवधि के लिए देश से जाने वाला है, उसे पैरोल का लाभ क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। इसे उसमें निर्धारित परिस्थितियों तक सीमित करके और उस स्थिति में नहीं जिसे याचिकाकर्ता ने हमारे सामने लाया है।"

इसके अलावा पीठ ने रेखांकित किया,

"दुख, एक भावना है, इसलिए खुशी भी है और अगर दुख को साझा करने के लिए पैरोल दी जा सकती है तो खुशी के अवसर या पल को साझा करने के लिए क्यों नहीं।"

उल्लेखनीय है कि सिलवासा में जेल अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को अपने बेटे को विदाई देने के लिए पैरोल देने से इस आधार पर इनकार कर दिया था कि मौजूदा नियमों में किसी दोषी को अस्थायी छुट्टी पर रिहा करने का ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया है।

याचिकाकर्ता लगभग 9 वर्षों से जेल में बंद है। उसने यह कहते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि उसके बेटे को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आरएमआईटी यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ डेटा साइंस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए चुना गया और पाठ्यक्रम 22 जुलाई, 2024 से शुरू होना है। इस कोर्स की अवधि 2 वर्ष है।

याचिका में बताया गया कि उक्त पाठ्यक्रम के लिए उसे लगभग 36 लाख रुपये का भुगतान करना है। याचिकाकर्ता के अनुसार अपने बेटे को विदाई देने और उसकी ट्यूशन फीस और यात्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करने के बहाने नियमों के तहत निर्धारित आधार नहीं है।

इसलिए पीठ ने उसे 10 दिनों के लिए रिहा करने का आदेश दिया।

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