बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर ध्रुव सरजा के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में आरोपपत्र दाखिल न करने का निर्देश दिया

Update: 2025-09-10 06:44 GMT

कन्नड़ एक्टर ध्रुव सरजा उर्फ ​​ध्रुव कुमार को अस्थायी राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुंबई पुलिस को फिल्म निर्माता राघवेंद्र हेगड़े द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए आपराधिक मामले में आरोपपत्र दाखिल न करने का आदेश दिया। उन पर कथित तौर पर 9 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है।

चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की खंडपीठ ने आदेश पारित कर मुंबई पुलिस को अदालत की अनुमति के बिना मामले में आरोपपत्र दाखिल न करने का निर्देश दिया।

सरजा के खिलाफ हेगड़े के कहने पर FIR दर्ज की गई है। हेगड़े ने आरोप है कि कन्नड़ एक्टर ने उनसे सहयोग का अनुरोध किया था, जिस पर फिल्म निर्माता ने सहमति जताई और शुरुआत में अभिनेता को 3 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इसके अलावा हेगड़े ने दावा किया कि उन्होंने 2020 से FIR दर्ज होने तक विभिन्न संस्थाओं से उच्च ब्याज पर लोन लिया जिससे कुल राशि 43 करोड़ रुपये हो गई।

इतने बड़े खर्च के बाद हेगड़े ने आरोप लगाया कि सरजा ने फिल्म से अपना नाम वापस ले लिया और इस तरह उनके साथ धोखाधड़ी की। इसलिए उन्होंने धोखाधड़ी, ठगी आदि के विभिन्न आरोपों के तहत मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कराई।

FIR से व्यथित सरजा ने अपने खिलाफ उक्त आपराधिक मामला रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि उन्होंने कभी किसी फिल्म पर काम करने के समझौते से पीछे नहीं हटे। उन्होंने दावा किया कि हेगड़े उन्हें काम करने के लिए कोई भी व्यावहारिक पटकथा उपलब्ध कराने या लाने में विफल रहे।

इस याचिका पर जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने सुनवाई की, जिसमें सरजा ने इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं किया कि 2019 में फिल्म के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें हेगड़े से 3 करोड़ रुपये मिले थे।

खंडपीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी और सरजा को अपनी ईमानदारी दिखाने और हेगड़े द्वारा उन्हें दी गई 3 करोड़ रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा सरजा ने तर्क दिया कि हेगड़े ने शुरुआत में 2023 में एक स्क्रिप्ट भेजी थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया और फिर 2024 में एक और कहानी भेजी। जुलाई, 2025 में किसी समय उन्होंने सरजा को अपने एक निवेशक से बात करने के लिए संदेश भेजा और उक्त संस्था को आश्वासन दिया कि वह शिकायतकर्ता के साथ सहयोग करेंगे।

इसके बाद 15 जुलाई, 2025 को हेगड़े ने अंबोली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसे बाद में एक FIR में बदल दिया गया।

गौरतलब है कि हेगड़े ने यह भी आरोप लगाया कि सरजा ने कॉल या संदेशों का जवाब देना बंद कर दिया। इसलिए उन्हें एक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए मजबूर होना पड़ा।

इसका विरोध करते हुए सरजा ने तर्क दिया कि उन्होंने हेगड़े के साथ काम करने से कभी इनकार नहीं किया बल्कि अचानक FIR दर्ज करने की नौबत आ गई।

अदालत द्वारा निर्धारित राशि जमा करने के संबंध में सरजा ने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकते।

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