शादी के डायरेक्टर करण और जौहर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ अपील पर होगी सुनवाई

Update: 2025-04-08 08:12 GMT
शादी के डायरेक्टर करण और जौहर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ अपील पर होगी सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एकल जज के उस आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें फिल्म शादी के निर्देशक करण और जौहर की रिलीज पर रोक लगाई गई थी।

13 जून, 2024 को न्यायालय ने फिल्म की रिलीज और किसी भी प्रचार सामग्री पर रोक लगा दी थी, जिसमें प्रथम दृष्टया यह मजबूत मामला पाया गया था कि निर्माताओं ने फिल्म निर्माता करण जौहर के नाम और व्यक्तित्व का अनधिकृत उपयोग किया।

07 मार्च, 2025 को फिल्म पर रोक हटाने से इनकार करते हुए एकल जज ने कहा था कि फिल्म के निर्माताओं ने अपनी फिल्म के शीर्षक में जौहर के नाम और व्यक्तित्व विशेषताओं का उपयोग करके 'अनधिकृत रूप से' जौहर के व्यक्तित्व अधिकारों, प्रचार अधिकारों और साथ ही उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन किया।

चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने फिल्म के सह-निर्माता संजय सिंह की अपील पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। निर्माता के वकील ने कहा कि यह फिल्म कोई बड़े सितारों वाली फिल्म नहीं है, जिसे दर्शकों को आकर्षित करने के लिए कभी भी रिलीज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्मों के लिए अप्रैल-जून का समय महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अपील पर सुनवाई करने का अनुरोध किया।

न्यायालय इस मामले की सुनवाई 15 अप्रैल को करेगा।

केस टाइटल: संजय पुत्र गिरीश कुमार सिंह बनाम करण जौहर, जिन्हें राहुल जौहर के नाम से भी जाना जाता है

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