आधार कार्ड की जिद पर अकाउंट खोलने में देरी नहीं कर सकता बैंक: बॉम्बे हाईकोर्ट का 50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2018) फैसले के बाद किसी बैंक को खाता खोलने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बताने का अधिकार नहीं है।
कोर्ट ने यस बैंक द्वारा आधार कार्ड की मांग पर खाता खोलने में देरी करने के कारण माइक्रोफाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड को 50,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।
जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि सितंबर 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बैंक को आधार कार्ड के बिना भी खाता खोलना चाहिए था। कोर्ट ने पाया कि जनवरी 2019 तक खाता खोलने में बैंक की देरी का कोई औचित्य नहीं था, जिससे कंपनी को किराए में नुकसान हुआ।
याचिकाकर्ता ने 10 लाख रुपये का मुआवजा मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इसे अधिक बताया और मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए 50,000 रुपये मुआवजा तय किया।