बाइक टैक्सी पर रोक: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा हलफनामा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 19 जनवरी, 2023 को जारी सरकारी प्रस्ताव (GR) के अनुपालन पर हलफनामा दाखिल करे, जिसके तहत पूरे राज्य में बाइक टैक्सी चलाने पर रोक लगाई गई थी।
चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस संदीप मार्ने की खंडपीठ ने कहा,
"2023 जीआर के पालन का विवरण देते हुए हलफनामा दायर किया जाए।"
सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं (ऑटो रिक्शा चालकों) को भी फटकार लगाई और कहा कि यह याचिका जनहित याचिका नहीं बल्कि व्यक्तिगत हित की याचिका है।
चीफ जस्टिस आराधे ने टिप्पणी की,
"यह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बल्कि पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन है। आप इसलिए परेशान हैं, क्योंकि लोग बाइक टैक्सी का उपयोग कर रहे हैं, ऑटो का नहीं। यह तय करने का अधिकार आपका नहीं कि बाइक टैक्सी में सफर सुरक्षित है या ऑटो में। यह कौन तय करेगा?"
राज्य सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि यातायात विभाग को बाइक टैक्सियों की अनुमति न देने और पकड़े जाने पर रोकने व जुर्माना लगाने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। ठाणे जैसे क्षेत्रों में भारी जुर्माना भी वसूला गया है।
इसके अलावा, रैपिडो जैसी ऐप से बाइक टैक्सी सेवा को बंद कराने के लिए आईटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई।
अब इस मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी।