विधानसभा चुनावों के दौरान आचार संहिता के कथित उल्लंघन पर अरविंद केजरीवाल को समन रद्द किया
बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जारी किया गया समन रद्द कर दिया।
जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस वाल्मिकी मेनेजेस की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश किया गया। AAP के गोवा अध्यक्ष वकील अमित पालेकर ने इसकी पुष्टि की।
2017 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। हालांकि उन्हें पकड़ने से पहले प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। अब इस मामले की सुनवाई 12 फरवरी को मजिस्ट्रेट के सामने होगी।
AAP ने 2017 और 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव लड़ा। 2017 में उसे कोई सीट नहीं मिली। वहीं 2022 में उसने दो सीटें जीतीं।
यह मामला जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of People Act ) की धारा 123 (1) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 171 बी और 171 ई का उल्लंघन करने के लिए दर्ज किया गया और केजरीवाल को पिछले साल 29 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया, जिसमें वह ध्यान देने में विफल रहे और इसके बदले छूट मांगी।