पैगंबर मोहम्मद और पवित्र कुरान के खिलाफ टिप्पणी करने से यति नरसिंहानंद को रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका
गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के विवादास्पद मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद को पैगंबर मोहम्मद और पवित्र कुरान के खिलाफ सवाल उठाने से रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई।
मुंबई के दो निवासियों (मोहम्मद यूसुफ और जाकिर हुसैन मुस्तफा शेख) द्वारा दायर जनहित याचिका में उनके हालिया घृणास्पद भाषण को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की गई, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
जनहित याचिका में कहा गया कि अगर नरसिंहानंद के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, जो दुनिया भर में खतरनाक माहौल फैला रहे हैं तो हमारे देश और राज्य की सभी व्यवस्थाएं विफल हो जाएंगी। इसमें प्रार्थना की गई कि उन्हें विवादित धार्मिक बयान देने से रोका जाए।
याचिकाकर्ताओं ने यूपी राज्य को नरसिंहानंद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश देने की भी प्रार्थना की, क्योंकि वह राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं।
जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बुधवार की पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि नरसिंहानंद पर 29 सितंबर को गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में हिंदी भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए देश भर में कई FIR दर्ज हैं।
नरसिंहानंद के खिलाफ लगाए गए प्रावधानों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196, 197, 299 और 302 शामिल हैं।
पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ नरसिंहानंद के कथित भाषण के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूपी सहित विभिन्न राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। नरसिंहानंद पहले से ही कई मामलों का सामना कर रहे हैं, जिनमें दिसंबर 2021 में हरिद्वार में सम्मेलन में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने का मामला भी शामिल है। वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।