इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट बकाया भुगतान में 14 साल की देरी पर ब्याज देने का आदेश दिया: दबंग अधिकारी मृतक कर्मचारी के परिवार को परेशान नहीं कर सकते

Update: 2024-11-21 07:21 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राज्य सरकार के एक कर्मचारी की पत्नी को रिटायरमेंट बकाया भुगतान में 14 साल की देरी पर ब्याज (8 प्रतिशत की दर से निर्धारित) का भुगतान करें, जिनकी वर्ष 2005 में सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी।

यह देखते हुए कि राज्य के अधिकारियों ने याचिकाकर्ता-पत्नी की दुर्दशा के प्रति उदासीन रवैया अपनाया, जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि दबंग अधिकारियों द्वारा मृतक कर्मचारी के परिवार को उसके अधिकारों के लिए परेशान नहीं किया जा सकता।

सिंगल जज ने एक विधवा द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की, जिसके पति की 2005 में सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने के बावजूद लंबे समय (2019 तक) तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

अदालत ने पाया कि बकाया राशि को सक्षम अधिकारियों द्वारा अगस्त 2005 में ही प्रमाणित और सत्यापित कर दिया गया लेकिन उनकी पत्नी को दिसंबर 2019 में ही धनराशि प्राप्त हुई, जब उन्होंने अपने दावों के संबंध में अवमानना ​​याचिका दायर की थी।

अदालत ने पाया कि रिटायरमेंट बकाया राशि के भुगतान में देरी पूरी तरह से प्रतिवादियों की उदासीनता के कारण हुई, क्योंकि अधिकारियों ने पत्नी की दुर्दशा के प्रति उदासीन रवैया अपनाया।

यह देखते हुए कि राज्य के अधिकारियों से कानून के अनुसार तत्परता और सहानुभूति के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है, अदालत ने प्रतिवादियों को मृतक कर्मचारी की पेंशन और अन्य टर्मिनल बकाया राशि के विलंबित भुगतान के लिए याचिकाकर्ता को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया।

ब्याज राशि को 8 प्रतिशत प्रति वर्ष (ब्याज दर पर विचार करते हुए) निर्धारित करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि ब्याज 18 अगस्त 2005 से 23 दिसंबर 2019 तक देय होगा और राशि पत्नी के पक्ष में तीन महीने के भीतर जारी की जाएगी।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि उक्त अवधि के भीतर राशि जारी नहीं की जाती है तो संबंधित अधिकारी तीन महीने के बाद ब्याज के विलंबित भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

केस टाइटल - कृष्णावती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

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