हिंदू नेता कमलेश तिवारी की हत्या | अत्यधिक सांप्रदायिक घृणा का मामला: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कथित साजिशकर्ता को जमानत देने से किया इनकार

Update: 2024-04-09 07:19 GMT

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी को लेकर हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या की साजिश रचने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया।

यह देखते हुए कि यह अत्यधिक सांप्रदायिक घृणा का मामला है, जिसमें मृतक (तिवारी) को क्रूर दिनदहाड़े हत्या के माध्यम से मार दिया गया, जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने कथित साजिशकर्ता सैयद असीम अली को जमानत देने से इनकार किया।

अपने आदेश में न्यायालय ने कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि आवेदक-आरोपी अपराध में शामिल था और बड़ी साजिश का हिस्सा था। उसे मुख्य हमलावरों को गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में कानूनी सहायता देने के लिए विशिष्ट भूमिका सौंपी गई थी।

न्यायालय ने यह भी कहा कि इस बात के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं कि आवेदक ने घटना से ठीक पहले मुख्य हमलावरों को कई बार फोन किया। इस पृष्ठभूमि में अपराध की गंभीरता और गवाहों के प्रभावित होने की उचित आशंका को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने से इनकार किया।

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