महिला क्लाइंट्स को बिना सुरक्षा इंतज़ाम ट्रेनिंग देना गंभीर चिंता का विषय: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Update: 2025-09-01 09:34 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में जिम में महिला क्लाइंट्स को पुरुष ट्रेनर्स द्वारा बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतज़ाम के ट्रेनिंग देने पर गंभीर चिंता जताई।

जस्टिस शेखर कुमार यादव की बेंच एक जिम ट्रेनर की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर आरोप है कि उसने एक महिला क्लाइंट के साथ जातिसूचक टिप्पणी की उसे धक्का दिया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया।

महिला ने अपने बयान (धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत) में यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ट्रेनर ने उसकी सहेली के अश्लील वीडियो बनाए और उन्हें भेजा भी।

इन आरोपों को देखते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि ट्रेनर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 और 504 के तहत भी अपराध बन सकता है।

साथ ही कोर्ट ने कहा,

“यह गंभीर चिंता का विषय है कि वर्तमान में पुरुष जिम ट्रेनर्स महिला क्लाइंट्स को बिना किसी पर्याप्त सुरक्षा उपाय के ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे उनकी गरिमा और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।”

कोर्ट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वह व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह बताए—

1. क्या संबंधित जिम विधिवत पंजीकृत है या नहीं?

2. क्या आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया?

3. क्या जिम में महिला ट्रेनर्स मौजूद हैं या नहीं?

इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।

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