इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा उम्मीदवार की याचिका पर 2024 अलीगढ़ लोकसभा चुनाव के दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चौधरी बिजेंद्र सिंह द्वारा दायर चुनाव याचिका के निपटारे तक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 2024 के चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाएं।
पीठ ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश दिया,
"हम यह स्पष्ट करते हैं कि वीडियोग्राफी/CCTV फुटेज फॉर्म 17-सी और याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका में मांगे गए अन्य दस्तावेजों सहित चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज चुनाव आयोग के पास है। उन्हें अगली तारीख तक किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जाना चाहिए।"
जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की पीठ ने चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को सपा उम्मीदवार की याचिका पर जवाब देने के लिए हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।
अब यह मामला 27 जनवरी 2025 के लिए सूचीबद्ध है।
अलीगढ़ लोकसभा सीट पर सपा के चौधरी बिजेंद्र सिंह ने मतगणना के अंतिम दौर तक कड़ी टक्कर दी। अंत में उन्हें भाजपा के सतीश गौतम ने 15,647 मतों से हराया। सतीश गौतम को 501,834 मत मिले जबकि बिजेंद्र सिंह को केवल 486,187 मत ही मिले।
सिंह ने अब अपनी हार और गौतम की जीत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
अपनी चुनावी याचिका में सिंह ने दावा किया कि मतगणना के दौरान 11 वोटिंग मशीनें नहीं खोली गईं और चुनाव अधिकारी सरकारी दबाव में काम कर रहे थे।