इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व IPS अधिकारी और उनकी पत्नी पर मुख्यमंत्री के सलाहकार के खिलाफ पोस्ट करने पर रोक लगाई

Update: 2024-10-05 08:13 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी (IPS) और राजनीतिक कार्यकर्ता अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर को ऐसी कोई भी जानकारी वीडियो या सामग्री प्रकाशित करने से अस्थायी रूप से रोक दिया, जो पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती हो।

जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने अवस्थी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें लखनऊ के सिविल जज (वरिष्ठ संभाग) के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें उनके पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि अवस्थी ने ठाकुर और उनकी पत्नी के खिलाफ दो मुकदमे दायर किए हैं (स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा की राहत की मांग करते हुए), जब दोनों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म पर कई बयान दिए, जिसमें कहा गया कि उत्तराखंड राज्य में अवस्थी के बंगले से भारी मात्रा में नकदी (50 करोड़ रुपये) चोरी हो गई।

हालांकि बाद में पोस्ट हटा दिए गए और उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी लेकिन अवस्थी का कहना है कि वे दोनों आगे भी ऐसे बयान दे रहे हैं, जो उनकी प्रतिष्ठा के लिए अपमानजनक और मानहानिकारक हैं।

सिविल जज की अदालत के समक्ष अवस्थी ने प्रतिवादियों को किसी भी समाचार पत्र या किसी सार्वजनिक मंच या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म आदि में सार्वजनिक डोमेन में किसी भी जानकारी, वीडियो, सामग्री आदि को बोलने, छापने, प्रकाशित करने आदि से रोकने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन किया था, जो उनकी मानहानि के बराबर हो सकता है जबकि मामला ट्रायल कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है।

चूंकि इस आवेदन में प्रार्थना को अनुमति नहीं दी गई। इसलिए उक्त आदेश को चुनौती देते हुए अवस्थी ने हाईकोर्ट का रुख किया।

एकल न्यायाधीश के समक्ष अवस्थी की ओर से उपस्थित वकीलों (सीनियर एडवोकेट जयदीप नारायण माथुर के नेतृत्व में) ने तर्क दिया कि यह आवश्यक था कि सिविल न्यायालय को अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन के निपटान तक अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित करना चाहिए था।

न्यायालय को यह भी अवगत कराया गया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा 30.09.2024 को विपरीत पक्ष-प्रतिवादी को नोटिस जारी करने का आदेश पारित करने के बाद बाद में याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ और बयान पोस्ट किए गए जो कि मानहानिकारक हैं, जो याचिकाकर्ता के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतरिम आदेश देने को उचित ठहराते हैं।

इन प्रस्तुतियों की पृष्ठभूमि में यह देखते हुए कि विपक्षी पक्ष द्वारा प्रकाशित कथित पोस्ट प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा के लिए अपमानजनक और हानिकारक प्रतीत होते हैं। प्रतिवादियों ने अपने पिछले पोस्ट के लिए याचिकाकर्ता से माफ़ी भी मांगी, न्यायालय ने टिप्पणी की कि अंतरिम राहत प्रदान करने का मामला याचिकाकर्ता के पक्ष में बनता है।

न्यायालय ने आगे टिप्पणी की,

“सुविधा का संतुलन भी याचिकाकर्ता के पक्ष में झुकता है, क्योंकि उसे अस्थायी निषेधाज्ञा देने से इनकार करने पर अधिक असुविधा होगी, निषेधाज्ञा देने से विपक्षी पक्ष को होने वाली संभावित असुविधा की तुलना में। प्रतिवादी द्वारा प्रकाशित मानहानिकारक बयान से याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति और चोट लगने की संभावना है, जिसकी भरपाई पैसे के रूप में नहीं की जा सकती।”

इसे देखते हुए प्रतिवादी को नोटिस जारी करने और मामले को 18 नवंबर, 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में पोस्ट करने के बाद अदालत ने अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें विपक्षी पक्षों को वादी के बारे में कोई भी जानकारी, वीडियो, सामग्री आदि प्रकाशित करने से अगली लिस्टिंग की तारीख तक रोक दिया गया जो कि वादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है।

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