इलाहाबाद हाईकोर्ट ने IIT कानपुर की स्टूडेंट से शादी का झूठा वादा करके यौन शोषण करने के आरोपी डिप्टी एसपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

Update: 2024-12-20 07:53 GMT
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने IIT कानपुर की स्टूडेंट से शादी का झूठा वादा करके यौन शोषण करने के आरोपी डिप्टी एसपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने DSP रैंक के यूपी पुलिस अधिकारी के खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाई। उक्त अधिकारी पर IIT कानपुर की स्टूडेंट से शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने का आरोप है।

जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की पीठ ने मामले के सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई।

धारा 69 BNS के तहत आरोपी खान ने इस साल की शुरुआत में PHD स्कॉलर के तौर पर संस्थान में एडमिशन पाने के बाद कथित तौर पर पीड़िता का शोषण किया।

पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत के अनुसार खान ने अपनी शादी की बात छिपाते हुए उसके साथ संबंध बनाए उसके बाद जब उसे अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में पता चला तो आरोपी ने उससे वादा किया कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे देगा।

फिलहाल आरोपी खान को ASP साइबर क्राइम के पद से हटाकर लखनऊ में DGP कार्यालय से संबद्ध किया गया है। इस मामले की जांच के लिए ADCP अर्चना सिंह के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया जा चुका है।

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